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  4. Centre extends ban on SIMI under UAPA for another 5 years
Last Updated : सोमवार, 29 जनवरी 2024 (18:00 IST)

SIMI देश के लिए खतरनाक, मोदी सरकार ने 5 साल का बैन बढ़ाया, UAPA के तहत कार्रवाई

Ban on SIMI
स्टूडेंट्स इस्लामिक मूवमेंट ऑफ इंडिया (सिमी) को भारत सरकार ने यूएपीए के तहत 5 साल की अवधि के लिए 'गैरकानूनी संघ' घोषित कर दिया है। गृह मंत्रालय के एक आदेश में ये जानकारी सामने आई है।

गृहमंत्री कार्यालय ने एक्स पर पोस्ट किया कि आतंकवाद के खिलाफ पीएम नरेंद्र मोदी के जीरो टॉलरेंस के दृष्टिकोण को मजबूत करते हुए स्टूडेंट्स इस्लामिक मूवमेंट ऑफ इंडिया (सिमी) को यूएपीए के तहत पांच साल की अवधि के लिए गैरकानूनी संगठन घोषित किया गया है।
 
अटल बिहारी सरकार में लगा था प्रतिबंध : सिमी पर पहली बार अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार में 2001 में प्रतिबंध लगाया गया था। तब से हर पांच साल में प्रतिबंध बढ़ाया जाता रहा है। सिमी पर पिछला प्रतिबंध 31 जनवरी, 2019 को लगाया गया था।
 
शाह ने कहा कि सिमी को भारत की संप्रभुता, सुरक्षा और अखंडता को खतरे में डालने के लिए आतंकवाद को बढ़ावा देने, शांति व सांप्रदायिक सद्भाव को बिगाड़ने में शामिल पाया गया है।
 
केंद्रीय गृह मंत्रालय ने एक अधिसूचना में कहा कि सिमी अपनी गैरकानूनी गतिविधियों को जारी रखे हुए है और अपने कार्यकर्ताओं को फिर से संगठित कर रहा है, जो अब भी फरार हैं।
 
अधिसूचना में कहा गया है कि यह समूह साम्प्रदायिकता, वैमनस्य पैदा करके, राष्ट्र-विरोधी भावनाओं के प्रचार, उग्रवाद का समर्थन करके देश की अखंडता व सुरक्षा के लिए हानिकारक गतिविधियों को अंजाम दे रहा है और धर्मनिरपेक्ष ताने-बाने को नुकसान पहुंचा रहा है।