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पुनः संशोधित: मंगलवार, 26 जुलाई 2022 (00:32 IST)

Bengal SSC Scam : पार्थ चटर्जी और अर्पिता मुखर्जी 3 अगस्त तक ED की हिरासत में, एम्स में हुई जांच

कोलकाता। School jobs scam : कोलकाता की एक अदालत ने सोमवार को प्रवर्तन निदेशालय (ED) को पश्चिम बंगाल के मंत्री पार्थ चटर्जी और उनकी करीबी मानी जा रही अर्पिता मुखर्जी को 10 दिनों की हिरासत में भेज दिया।  स्कूल भर्ती घोटाले की ईडी की जांच के संबंध में दोनों की गिरफ्तारी हुई है। 
ईडी ने चटर्जी की 14 दिनों की न्यायिक हिरासत मांगी थी। ईडी ने इस बात का जिक्र किया कि अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान (एम्स), भुवनेश्वर ने चटर्जी की जांच के बाद कहा है कि उन्हें तत्काल अस्पताल में भर्ती करने की जरूरत नहीं है।
 
मंत्री की जमानत याचिका खारिज करते हुए बैंकशाल कोर्ट में ईडी की विशेष अदालत के न्यायाधीश जीबोन कुमार साधू ने मंत्री तथा मुखर्जी को 3 अगस्त तक के लिए जांच एजेंसी की हिरासत में भेज दिया।
 
अदालत ने रात करीब 11 बजे अपने आदेश में कहा कि 22 जुलाई को गिरफ्तार किए गए दोनों आरोपियों को तीन अगस्त को फिर से अदालत में पेश किया जाए। केंद्रीय एजेंसी स्कूल भर्ती घोटाले में कथित वित्तीय लेन-देन की जांच कर रही है। उसने अदालत से मुखर्जी को भी 13 दिनों के लिए हिरासत में सौंपने का अनुरोध किया था।
 
ईडी ने अपनी दलील में कहा है कि चटर्जी बंगाल सरकार द्वारा संचालित एसएसकेएम अस्पताल में बीमारी का बहाना बना कर भर्ती हुए थे और शनिवार को मुख्य मेट्रोपोलिटन मजिस्ट्रेट द्वारा उन्हें दो दिनों की रिमांड पर दिये जाने के दौरान केंद्रीय एजेंसी उनसे पूछताछ नहीं कर सकी।
 
कलकत्ता हाईकोर्ट ने रविवार को निर्देश दिया था कि चटर्जी को स्वास्थ्य जांच के लिए एयर एंबुलेंस से एम्स, भुवनेश्वर ले जाया जाए। अदालत को सौंपी गई एम्स, भुवनेश्वर की रिपोर्ट का हवाला देते हुए अतिरिक्त सॉलिसीटर जनरल एसवी राजू ने कहा कि चटर्जी का रक्तचाप, ऑक्सीजन का स्तर सही है और उन्हें तत्काल अस्पताल में भर्ती करने की आवश्यकता नहीं है।
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