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Last Modified: गुरुवार, 12 अगस्त 2021 (22:19 IST)

ATM में 1 महीने में 10 घंटे से अधिक समय तक नकदी नहीं रहने पर बैंकों पर लगेगा जुर्माना

ATM में 1 महीने में 10 घंटे से अधिक समय तक नकदी नहीं रहने पर बैंकों पर लगेगा जुर्माना - Banks will be fined for not having cash in ATM
नई दिल्ली। एटीएम में 1 महीने में 10 घंटे से अधिक समय तक नकदी नहीं रहने पर अब अक्टूबर से संबंधित बैंकों पर प्रति एटीएम 10 हजार रुपए का जुर्माना लगेगा।

रिजर्व बैंक ने इस संबंध में आज सभी बैंकों के अध्यक्ष, प्रबंध निदेशक और मुख्य कार्यकारी अधिकारी को जारी एक अधिसूचना में यह जानकारी दी है। केन्द्रीय बैंक ने कहा कि एटीएम में नकदी की पर्याप्त उपलब्धता बनाए रखने के उद्देश्य से यह व्यवस्था की गई है।
उसने कहा कि एक अक्टूबर 2021 से यह व्यवस्था लागू होगी और जो बैंक या व्हाइट लेबल एटीएम में नकदी का प्रबंधन करने वाले बैंक इसमें असफल रहेंगे उन पर प्रति एटीएम 10 हजार रुपए का जुर्माना लगेगा। उसने कहा कि कोई भी एटीएम यदि एक महीने में 10 घंटे से अधिक समय तक नकदी विहीन रहेगा उस पर यह जुर्माना लगेगा।(वार्ता)
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