जम्मू-कश्मीर आरक्षण संशोधन बिल को संसद में पेश करेंगे अमित शाह, जानिए खास बातें
नई दिल्ली। कैबिनेट मंत्री बनने के बाद अमित शाह लोकसभा में अपना पहला बिल जम्मू-कश्मीर आरक्षण संशोधन बिल 2019 प्रस्तुत करेंगे। बिल पेश होने से पहले संसद में राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव पर दोनों सदनों में चर्चा होगी। जम्मू-कश्मीर आरक्षण संशोधन विधेयक को फरवरी में कैबिनेट और राष्ट्रपति से मंजूरी मिल चुकी है। इसके अतिरिक्त आधार और अन्य कानून (संशोधन) बिल भी रखे जाएंगे।
लोकसभा में राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव पर चर्चा के लिए 10 घंटे का समय निर्धारित किया गया है। इसके अलावा जम्मू-कश्मीर में अनुच्छेद 356 को जारी रखने के प्रस्ताव पर 3 घंटे बहस होगी।शुक्रवार को मोदी सरकार ने दूसरे कार्यकाल में तीन तलाक को लेकर नया बिल पेश किया था। इस बिल पर भी चर्चा होनी हैं। विपक्ष इस बिल का विरोध कर चुकी है।
क्या मिलेगा फायदा : जम्मू-कश्मीर आरक्षण अधिनियम 2004 में संशोधन किया जाएगा। बिल के पास होने से अंतरराष्ट्रीय सीमा के पास रहने वाले लोगों को भी आरक्षण का लाभ मिल सकेगा। आरक्षण नियम में संशोधन कहता है कि कोई भी व्यक्ति जो पिछड़े क्षेत्रों, नियंत्रण रेखा (एलओसी) और अंतराष्ट्रीय सीमा (आईबी) से सुरक्षा कारणों से चला गया हो उसे भी आरक्षण का लाभ मिल सकेगा।