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Last Updated :लखनऊ , बुधवार, 3 जून 2020 (12:13 IST)

बड़ी खबर, यूपी में 69000 सहायक शिक्षकों की भर्ती पर कोर्ट ने लगाई रोक

बड़ी खबर, यूपी में 69000 सहायक शिक्षकों की भर्ती पर कोर्ट ने लगाई रोक - allahabad high court order on assistant teachers
लखनऊ। इलाहाबाद उच्च न्यायालय की लखनऊ पीठ ने बुधवार को प्रदेश में 69 हजार सहायक शिक्षकों की भर्ती प्रक्रिया पर अंतरिम रोक लगा दी।
 
यह फैसला न्यायमूर्ति आलोक माथुर की पीठ ने कई याचियों की याचिका पर एक साथ सुनवाई करके पारित किया। मामले में अदालत ने एक जून को अपना फैसला सुरक्षित रखा था। मामले में अगली सुनवाई 12 जुलाई को होगी। याचियों ने घोषित परीक्षा परिणाम में कुछ प्रश्नों की सत्यता पर सवाल उठाया था।
 
अदालत ने याचियों को विवादित प्रश्नों पर आपत्तियों को एक सप्ताह के भीतर राज्य सरकार के समक्ष प्रस्तुत करने को कहा है। सरकार इन आपत्तियों को विश्व विद्यालय अनुदान आयोग को प्रेषित करेगी और अयोग इन आपत्तियों का निस्तारण करेगा।
 
राज्य सरकार की ओर से महाधिवक्ता राघवेंद्र सिंह एवं अपर मुख्य स्थाई अधिवक्ता रणविजय सिंह ने पक्ष रखा था जबकि विभिन्न याचियों की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता एल पी मिश्र, एच जी एस परिहार, सुदीप सेठ आदि ने पक्ष रखा। (भाषा)
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