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Last Updated :इलाहाबाद , शनिवार, 23 सितम्बर 2017 (11:09 IST)

स्वामी स्वरूपानंद और वासुदेवानंद दोनों शंकराचार्य नहीं : इलाहाबाद हाईकोर्ट

स्वामी स्वरूपानंद और वासुदेवानंद दोनों शंकराचार्य नहीं : इलाहाबाद हाईकोर्ट - Allahabad High Court on Jyotishpeeth Shankaracharya
इलाहाबाद। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने शुक्रवार को एक महत्वपूर्ण फैसले में स्वामी स्वरूपानंद सरस्वती और वासुदेवानंद सरस्वती दोनों को ही शंकराचार्य मानने से इनकार कर दिया। 
 
स्वामी स्वरूपानंद सरस्वती और स्वामी वासुदेवानन्द सरस्वती के बीच चल रहे विवाद को लेकर दाखिल याचिका पर हाईकोर्ट ने यह फैसला सुनाया। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने ज्योतिष पीठ बद्रिकाश्रम के शंकराचार्य की पदवी को लेकर फैसला सुनाते हुए दोनों को ही शंकराचार्य मानने से इनकार कर दिया।
 
उच्च न्यायालय ने तीन माह में नए शंकराचार्य के चयन करने का दिया आदेश है। तब तक यथास्थिति कायम रहेगी। अदालत ने कहा कि काशी विद्वत परिषद, भारत धर्म महामंडल और धार्मिक संगठन मिलकर नए शंकराचार्य का चुनाव करें।
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