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Last Modified: नई दिल्ली , बुधवार, 28 नवंबर 2018 (20:25 IST)

बड़ी खबर, सड़कों पर नजर नहीं आएंगे छह लाख पुराने वाहन

बड़ी खबर, सड़कों पर नजर नहीं आएंगे छह लाख पुराने वाहन - 6 lakhs old vehicles in market
नई दिल्ली। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (सीपीसीबी) 10 साल से अधिक पुराने करीब छह लाख डीजल एवं पेट्रोल वाहनों की एक सूची के साथ सामने आया है जिन्हें हरियाणा में चलने की अनुमति नहीं दी जाएगी।
 
इस सूची में राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र (एनसीआर) के शहरों- गुड़गांव, सोनीपत और बहादुरगढ़ समेत हरियाणा में चल रहे उक्त वाहनों की पंजीकरण संख्या, प्राधिकरण का नाम और पंजीकरण चिह्न श्रृंखला के विवरण दिए गए हैं।
 
सीपीसीबी ने अपनी वेबसाइट पर बताया है कि 15 साल से ज्यादा पुराने करीब 2,87,613 पेट्रोल वाहनों को सूचीबद्ध किया गया है जबकि 10 साल से ज्यादा पुराने 3,07,453 डीजल वाहनों का भी नाम शामिल किया गया है।
 
अक्टूबर में परिवहन विभाग ने एक नोटिस जारी कर चेताया था कि उच्चतम न्यायालय और राष्ट्रीय हरित अधिकरण (एनजीटी) के आदेशों का उल्लंघन कर 15 साल से पुराने पेट्रोल वाहनों और 10 साल से पुराने डीजल वाहनों के शहर की सड़कों पर नजर आने की सूरत में उन्हें जब्त कर लिया जाएगा। (भाषा)
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