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Written By Author विकास सिंह
Last Updated : शुक्रवार, 13 नवंबर 2020 (16:47 IST)

दीपावली पर सिर्फ 2 घंटे पटाखे चलाने का आदेश हिंदू संस्कृति पर हमला, BJP नेता ने शिवराज को लिखा पत्र

भोपाल में सिर्फ 2 घंटे ग्रीन पटाखे चलाने की अनुमति : कलेक्टर

दीपावली पर सिर्फ 2 घंटे पटाखे चलाने का आदेश हिंदू संस्कृति पर हमला, BJP नेता ने शिवराज को लिखा पत्र - Politics on orders of collectors to stop firecrackers on Deepawali in Madhya Pradesh
भोपाल। मध्यप्रदेश में दीपावली पर पटाखे फोड़े जाने को लेकर अब सियासत गरमा गई है। भोपाल ‌सहित कई जिलों में कलेक्टरों के उस आदेश हिंदू ‌संगठनों और भाजपा नेताओं ने कड़ा विरोध‌ किया है जिसमें दीपावली के दिन रात में आठ से दस बजे तक ही पटाखे फोड़े जाने की अनुमति दी गई है। भाजपा प्रदेश कार्यसमिति सदस्य सुरेंद्र शर्मा ने कलेक्टरों के इस फैसले पर सवाल उठाते हुए मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी को पत्र लिखकर इस आदेश को तुरंत हटाने की मांग की गई है। 
 
भाजपा नेता की ओर से मुख्यमंत्री को लिखे पत्र में कहा गया है कि दीपावली का पर्व खुशियों का त्यौहार है और मध्यप्रदेश खुशियों का प्रदेश है, आपने स्वयं 4 दिन पहले कहा था कि मध्यप्रदेश में पटाखा चलाने पर कोई प्रतिबंध नहीं है परंतु अनेक जिलों में कलेक्टरों द्वारा दीपावली के दिन पटाखे चलाने को लेकर समय सीमा रात आठ बजे से दस बजे तक की गई है।

भाजपा नेता ने कलेक्टरों के पटाखे चलाने के समय‌ सीमा के आदेश को हिंदू त्योहारों के महत्व को कम करने की कोशिश बताते हुए कहा कि यह हिंदू संस्कृति ऊपर एक सुनियोजित हमला है। उन्होंने मुख्यमंत्री से निवेदन किया है कि दीपावली के अवसर पर प्रदेश की जनता को भरपूर पटाखे चलाने की छूट दी जाए और उस पर कोई भी कलेक्टर रोक नहीं लगा पाए इस संबंध में दिशा निर्देश जारी करने की मांग मुख्यमंत्री ‌से‌ की है।
भोपाल में सिर्फ 2 घंटे ग्रीन पटाखे चलाने की अनुमति- भोपाल में जिला प्रशासन ने पटाखे फोड़ने की समय सीमा तय कर दी है। जिला प्रशासन की ओर से आदेश के मुताबिक दीपावली के दिन रात आठ से दस बजे तक ही ग्रीन पटाखे फोड़े जा सकेंगे। जिला कलेक्टर की ओर से जारी आदेश के मुताबिक नगर निगम सीमा में दीपावली के दिन पटाखों पर प्रतिबंध लगाते हुए सिर्फ ग्रीन पटाखे चलाने के निर्देश दिए हैं।

जिला प्रशासन ने यह फैसला कोरोना वायरस संक्रमण और वायु प्रदूषण को देखते हुए एनजीटी के दिशा निर्देशों के बाद लिया है। इस संबंध में कलेक्टर अविनाश लवानिया ने धारा 144 के तहत आदेश आदेश जारी कर दिए हैं आदेश का उल्लंघन करने पर 188 के तहत कार्रवाई की जाएगी।
 
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