प्रधानमंत्री कल्याण योजना में कर विभाग का नया स्पष्टीकरण
नई दिल्ली। नई कर माफी योजना बंद होने से कुछ सप्ताह पहले सरकार ने स्पष्ट किया है कि इसके तहत जितनी नकदी की घोषणा की जाने वाली है वह कर भुगतान करने के समय संबंधित व्यक्ति के पास होनी चाहिए, लेकिन यह शर्त जमा के रूप में रखी गई अघोषित आय के संदर्भ में लागू नहीं होगी।
प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना (पीएमजीकेवाई) के तहत ताजा स्पष्टीकरण में कर विभाग ने कहा है कि जिन मामलों में अघोषित आय किसी इकाई के खाते में जमा के रूप में रखी गई है, ऐसे में यह जरूरी नहीं है कि इस योजना के तहत भुगतान की तारीख या योजना के तहत घोषणा के समय तक ऐसी जमा खातों में कायम हो, लेकिन यदि पीएमजीकेवाई के तहत नकदी की घोषणा की गई है तो योजना के तहत कर, अधिभार और जुर्माने के भुगतान के समय यह नकदी घोषणा करने वाले के पास मौजूद हो।
कर विभाग ने कहा कि जब अघोषित आय नकदी के रूप में हो, तो उसके बार में स्पष्ट किया जाता है कि कर, अधिभार और जुर्माने के भुगतान के समय नकदी मौजूद होनी चाहिए या प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना, 2016 के तहत जमा कराने के समय, जो भी पहले हो नकदी मौजूद होनी चाहिए।
पीएमजीकेवाई के तहत हाथ में या बैंक जमा में बेहिसाबी नकदी होने की स्थिति में 50 प्रतिशत कर, जुर्माना चुकाकर अभियोजन से माफी का प्रावधान है। यह योजना 17 दिसंबर, 2016 को खुली थी और 31 मार्च, 2017 को बंद हुई थी। (भाषा)