सोमवार, 7 अप्रैल 2025
  • Webdunia Deals
  1. समाचार
  2. व्यापार
  3. समाचार
  4. Tax related to Share market
Written By नृपेंद्र गुप्ता

शेयर बाजार में करनी है कमाई तो वहां लगने वाले टैक्स के बारे में भी जानिए...

Share market
शेयर बाजार अभी बूम पर है। सेंसेक्स और निफ्टी रोज नए रिकॉर्ड बना रहे हैं। ऐसे में सभी की नजरें शेयर बाजार पर लगी हुई है। आइए जानते हैं शेयर बाजार में पैसा लगाने पर निवेशकों को कौन-कौन से टैक्स देना होते हैं...
 
लांग टर्म कैपिटल गैन टैक्स : स्‍टॉक मार्केट से 1 साल से 3 साल की अवधि में हुई 1 लाख रुपए से ज्‍यादा की कमाई पर सरकार 10 फीसदी के रेट से लॉन्‍ग टर्म कैपिटल गेन टैक्‍स वसूलेगी। अगर तीन साल बाद शेयर बेचा तो उससे होने वाली कमाई पर कोई टैक्स नहीं लगेगा।
शॉर्ट टर्म कैपिटल गैन टैक्स: एक साल से कम अवधि में शेयर बाजार से हुई कमाई पर 15 प्रतिशत टैक्स देना होगा।
सिक्यूरिटी ट्रांजेक्शन टैक्स : इंट्रा डे ट्रेडिंग में हर एक करोड़ के ट्रांजेक्शन पर 950 रुपए एसटीटी लगता है।
स्टांप ड्यूटी : शेयर बाजार में हर एक करोड़ के ट्रांजेक्शन पर 100 रुपए की स्टांप ड्यूटी लगती है।
दलाली पर जीएसटी : इसके अलावा ब्रोकर को दलाली देनी होती है। दलाली पर भी जीएसटी देनी होती है।
 
शेयर बाजार विशेषज्ञ योगेश बागौरा के अनुसार शेयर बाजार अभी लाइफ टाइम हाई चल रहा है ऐसे में नए निवेशकों को बाजार में निवेश से बचना चाहिए। थोड़ा इंतजार करना चाहिए और करेक्शन की स्थिति में निवेश किया जा सकता है।