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Last Updated :नई दिल्ली , बुधवार, 29 जून 2016 (20:41 IST)

दुकानदारों के अच्छे दिन, वर्षभर खुली रहेंगी दुकानें...

दुकानदारों के अच्छे दिन, वर्षभर खुली रहेंगी दुकानें... - National news, Union Cabinet, Model Law, Ministry of Labour
नई दिल्ली। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने दुकानों, शॉपिंग मॉल व अन्य प्रतिष्ठानों को साल के 365 दिन खुला रखने की अनुमति देने वाले एक मॉडल कानून को बुधवार को मंजूरी दे दी। इस कानून से इन प्रतिष्ठानों को अपनी सुविधा के अनुसार कामकाज करने यानी खोलने व बंद करने का समय तय करने की सुविधा मिलेगी।
 
इस कानून के दायरे में विनिर्माण इकाइयों के अलावा वे सभी प्रतिष्ठान आएंगे जिनमें 10 या अधिक कर्मचारी हैं, पर यह विनिर्माण इकाइयों पर लागू नहीं होगा। यह कानून इन प्रतिष्ठानों को खुलने व बंद करने का समय अपनी सुविधा के अनुसार तय करने तथा साल के 365 दिन परिचालन की अनुमति देता है।
 
इसके साथ ही इस कानून में पर्याप्त सुरक्षा व्यवस्था के साथ महिलाओं को रात्रिकालीन पारी में काम पर लगाने की छूट तथा पेयजल, कैंटीन, प्राथमिक चिकित्सा व क्रेच जैसी सुविधाओं के साथ कार्यस्थल का अच्छा वातावरण रखने का प्रावधान किया गया है। 
 
सूत्रों ने यह जानकारी देते हुए बताया कि 'द मॉडल शॉप्स एंड इस्टेबलिशमेंट : रेगुलेशन ऑफ इंप्लॉयमेंट एंड कंडीशन ऑफ सर्विसेज : बिल 2016' को मंत्रिमंडल ने मंजूरी दे दी है। इस मॉडल कानून के लिए संसद की मंजूरी की जरूरत नहीं होगी।
 
श्रम मंत्रालय द्वारा रखे गए प्रस्ताव के तहत राज्य अपनी जरूरत के हिसाब से संशोधन करते हुए इस कानून को अपना सकते हैं। इस कानून का उद्देश्य अतिरिक्त रोजगार सृजित करना है, क्योंकि दुकानों व प्रतिष्ठानों के पास ज्यादा समय तक खुले रहने की आजादी होगी जिसके लिए अधिक श्रमबल की जरूरत पड़ेगी।
 
यह आईटी व जैव प्रौद्योगिकी जैसे उच्च दक्ष कर्मचारियों के लिए दैनिक कामकाजी घंटों (9 घंटे) तथा साप्ताहिक कामकाजी घंटों (48 घंटे) में भी छूट देता है। इस कानून को विधायी प्रावधानों में समानता लाने के लिए डिजाइन किया गया है जिससे सभी राज्यों के लिए इसे अंगीकार करना आसान होगा और देशभर में समान कामकाजी माहौल सुनिश्चित होगा। (भाषा) 
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