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  4. Police holidays cancelled, all events under section 163 cancelled in Indore
Last Modified: शुक्रवार, 9 मई 2025 (14:03 IST)

भारत-पाक तनाव के बीच मध्यप्रदेश में अलर्ट, पुलिस की छुट्टियां रद्द, इंदौर में धारा 163 के तहत सभी आयोजन रद्द

MP News
भारत और पाकिस्तान के बीच बढ़ते तनाव और ऑपरेशन सिंदूर का असर मध्य प्रदेश में भी नजर आ रहा है। मप्र सरकार अलर्ट मोड में आ गई है। गृह विभाग ने सभी पुलिस अधिकारियों और कर्मचारियों की छुट्टियां तत्काल प्रभाव से रद्द कर दी हैं, और उन्हें युद्ध जैसी स्थिति के लिए तैयार रहने को कहा गया है। इंदौर में तो हालात और सख्त हैं-यहां धारा 163 (भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023) के तहत सभी धार्मिक, सामाजिक, और राजनीतिक आयोजनों पर पूरी तरह रोक लगा दी गई है।

इस आदेश का उल्लंघन करने वालों पर धारा 223 (भारतीय न्याय संहिता, 2023) के तहत कड़ी कार्रवाई की चेतावनी दी गई है। सायरन की गूंज, ब्लैकआउट की तैयारियां और सड़कों पर सन्नाटा-मध्य प्रदेश में माहौल तनावपूर्ण है।

मध्य प्रदेश में यह हलचल 22 अप्रैल 2025 को जम्मू-कश्मीर के पहलगाम में हुए आतंकी हमले के बाद शुरू हुई, जिसमें पाकिस्तान समर्थित आतंकियों ने 26 पर्यटकों की हत्या कर दी थी। भारत ने इसका जवाब "ऑपरेशन सिंदूर" के तहत 6-7 मई 2025 की रात को दिया, जब भारतीय वायुसेना ने पाकिस्तान और PoK में 9 आतंकी ठिकानों पर मिसाइल हमले किए। इस कार्रवाई ने दोनों देशों के बीच तनाव को चरम पर पहुंचा दिया। न्यूज एजेंसी रॉयटर्स के मुताबिक, पाकिस्तान ने दावा किया कि उसके पास खुफिया जानकारी है कि भारत जल्द ही और सैन्य कार्रवाई कर सकता है।

इस तनाव के चलते भारत के कई राज्यों, खासकर सीमावर्ती पंजाब और राजस्थान को हाई अलर्ट पर रखा गया है। पंजाब ने 532 किमी और राजस्थान ने 1070 किमी की पाकिस्तान सीमा को देखते हुए पुलिस की छुट्टियां रद्द कर दीं और स्कूल बंद कर दिए। मध्य प्रदेश, भले ही सीमावर्ती राज्य न हो, लेकिन रणनीतिक महत्व और आंतरिक सुरक्षा को देखते हुए अलर्ट मोड में आ गया है।

मध्य प्रदेश के गृह विभाग ने 7 मई 2025 को एक आपातकालीन आदेश जारी किया, जिसमें सभी पुलिस अधिकारियों और कर्मचारियों की छुट्टियां तत्काल प्रभाव से रद्द कर दी गईं। आदेश में कहा गया कि "भारत-पाकिस्तान के बीच युद्ध जैसे हालात को देखते हुए पुलिस को हर स्थिति के लिए तैयार रहना होगा।" केवल विशेष परिस्थितियों, जैसे गंभीर बीमारी या पारिवारिक आपदा, में ही सक्षम प्राधिकारी की मंजूरी से छुट्टी दी जाएगी।
Edited By: Navin Rangiyal
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