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Last Modified: शुक्रवार, 19 मार्च 2021 (22:08 IST)

COVID-19 : पंजाब में स्कूल-कॉलेज बंद, सरकार ने लगाई नई पाबंदियां

COVID-19 : पंजाब में स्कूल-कॉलेज बंद, सरकार ने लगाई नई पाबंदियां - Punjab Coronavirus Update
चंडीगढ़। पंजाब में कोरोनावायरस (Coronavirus) के मामले बढ़ने के बीच मुख्यमंत्री अमरिंदर सिंह ने शनिवार से राज्य में कई पाबंदियां लगाने के आदेश दिए, जिसमें सभी शैक्षणिक संस्थानों को इस महीने के अंत तक बंद रखना और सिनेमाघरों तथा मॉल में लोगों की संख्या पर पाबंदियां लगाना शामिल हैं।

महामारी से सबसे ज्यादा प्रभावित 11 जिलों में सभी सामाजिक समारोहों पर पूर्ण प्रतिबंध का आदेश दिया गया है। इनमें अंतिम संस्कार/ विवाह समारोह शामिल नहीं है। हालांकि इनमें केवल 20 लोग ही शामिल हो सकेंगे। यह आदेश रविवार से लागू होगा।

एक आधिकारिक बयान के अनुसार, मुख्यमंत्री ने शुक्रवार को लोगों से कोरोनावायरस को फैलने से रोकने के लिए अगले दो हफ्तों तक सामाजिक गतिविधियों को घर तक सीमित रखने की भी अपील की। उन्होंने कोविड कार्य बल की बैठक की यहां अध्यक्षता करते हुए लोगों से अनुरोध किया कि घरों में 10 से ज्यादा मेहमान नहीं होने चाहिए।

मुख्यमंत्री ने अनिवार्य रूप से मास्क पहनने का आदेश दिया। उन्होंने पुलिस और स्वास्थ्य अधिकारियों को निर्देश दिया कि वे सार्वजनिक स्थलों पर बिना मास्क के घूम रहे लोगों को नजदीकी जांच केंद्र ले जाएं ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि वे बिना लक्षण वाले मरीज नहीं हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि दो सप्ताह बाद स्थिति की समीक्षा की जाएगी।

कोरोनावायरस के संबंध में राज्य सरकार की विशेषज्ञ टीम के प्रमुख डॉ. केके तलवार ने मुख्यमंत्री से कहा कि कोविड-19 के मामलों में वृद्धि स्कूलों और कॉलेजों के खुलने का नतीजा प्रतीत होता है। उन्होंने कहा कि ऐसा लगता है कि बिना लक्षण वाले युवा लोग वायरस को फैला रहे हैं।

एक आधिकारिक बयान में यहां कहा गया है, मेडिकल और नर्सिंग कॉलेजों के अलावा सभी शैक्षणिक संस्थान 31 मार्च तक बंद रहेंगे।कोविड-19 के मामलों में वद्धि के मद्देनजर स्कूली शिक्षा विभाग ने पिछले सप्ताह सभी कक्षाओं के छात्रों के लिए परीक्षा के लिए तैयारी के वास्ते छुट्टी की घोषणा की थी।

बयान के मुताबिक, सिनेमाघरों में 50 प्रतिशत तक की क्षमता तक ही लोग मौजूद रहेंगे और एक बार में किसी मॉल में 100 से अधिक लोग नहीं होंगे। बयान के मुताबिक, महामारी से बुरी तरह प्रभावित जिलों में रात नौ बजे से सुबह पांच बजे तक कर्फ्यू रहेगा। मुख्यमंत्री ने इन जिलों में रविवार को सिनेमाघरों, मल्टीप्लेक्स, रेस्त्रां, मॉल आदि को बंद रखने का आदेश दिया है। हालांकि होम डिलीवरी की सुविधा रहेगी।

मुख्यमंत्री ने कहा कि पंजाब कांग्रेस भी अगले दो सप्ताह में कोई राजनीतिक कार्यक्रम नहीं आयोजित करेगी। उन्होंने अन्य पार्टियों से भी अपने कार्यक्रमों में लोगों की संख्या स्वीकृत संख्या के भीतर रखने की अपील की।उन्होंने कहा कि सर्वाधिक प्रभावित जिलों में कोई राजनीतिक जमावड़ा नहीं होना चाहिए।

बयान के अनुसार, अमरिंदर सिंह ने कहा कि उद्योगों और आवश्यक सेवाओं को काम करने दिया जाएगा, लेकिन इन्हें छोड़कर बाकी पाबंदियों का सख्ती से पालन होगा। खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामलों के मंत्री भारत भूषण आशु ने मुख्यमंत्री से कहा कि फसलों की खरीद एक अप्रैल की जगह 10 अप्रैल से शुरू होगी, क्योंकि विभाग को सुरक्षित खरीद सुनिश्चित करने की व्यवस्था करने के लिए और समय की जरूरत होगी।

बयान के अनुसार, अगले हफ्ते से राज्य में हर शनिवार को सुबह 11 बजे से दोपहर 12 बजे तक उन लोगों की याद में मौन रखा जाएगा, जिन्होंने कोविड-19 की वजह से जान गंवा दी। इस दौरान कोई वाहन सड़क पर नहीं चलेगा।मेडिकल बुलेटिन के अनुसार, गुरुवार तक पंजाब में संक्रमण के 2,05,418 मामले आए, जबकि मृतकों की संख्या 6,204 रही।(भाषा)
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