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Last Updated : बुधवार, 14 अप्रैल 2021 (00:05 IST)

मध्यप्रदेश में लॉकडाउन नहीं बल्कि कोरोना कर्फ्यू लगाया गया है, गृह विभाग ने जारी किए नए आदेश

मध्यप्रदेश में लॉकडाउन नहीं बल्कि कोरोना कर्फ्यू लगाया गया है, गृह विभाग ने जारी किए नए आदेश - indore lockdown in indore corona curfew in indore till april 16 shops open for 6 am to 10 am
भोपाल। मध्यप्रदेश सरकार ने मंगलवार को कहा कि कोरोना वायरस के संक्रमण की रोकथाम के लिये प्रदेश में चल रहा प्रतिबंध लॉकडाउन नहीं बल्कि कोरोना कर्फ्यू है। मध्यप्रदेश के गृह विभाग ने इस बारे में मंगलवार को एक आदेश जारी किया है।
 
गृह विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव (एसीएस) राजेश राजोरा ने इस आदेश में कहा कि कोरोना कर्फ्यू का मतलब कोविड-19 संक्रमण को नियंत्रित करने के उद्देश्य से लगाया गया प्रतिबंध है। कोरोना कर्फ्यू, लॉकडाउन नहीं है।
 
आदेश में कहा गया है कि कोरोना कर्फ्यू को जिलाधिकारियों द्वारा जनप्रतिनिधियों, सामाजिक संगठनों, रहवासी कल्याण समितियों और आम लोगों से उचित परामर्श के बाद लगाया जाना चाहिये। राजोरा ने कहा कि कोरोना कर्फ्यू को जिला आपदा प्रबंधन समिति के निर्णय के बाद प्रदेश सरकार की अनुमति से लागू किया जा सकता है। कोरोना कर्फ्यू की अवधि में उद्योग, चिकित्सा संस्थान, निर्माण गतिविधियां, दवा दुकानें, किराना सहित अन्य सेवाएं चालू रहेंगी।
 
इस बीच, मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने प्रदेश में कोरोना वायरस की स्थिति की समीक्षा के लिये एक बैठक की और लोगों से महामारी से फैलने से रोकने के लिये स्वयं कोरोना कर्फ्यू का पालन करने का आग्रह किया। कोरोना संक्रमण की दूसरी लहर में मध्यप्रदेश में अप्रैल माह में अब तक 58,121 मामले दर्ज किये गये हैं। जबकि इस अवधि में 275 लोग दम तोड़ चुके हैं।

मध्यप्रदेश में सबसे ज्यादा मामले : मध्यप्रदेश में मंगलवार को कोरोनावायरस संक्रमण के सर्वाधिक 8,998 नए मामले सामने आए और इसके साथ ही प्रदेश में इस वायरस से अब तक संक्रमित पाए गए लोगों की कुल संख्या 3,53,632 तक पहुंच गई।
 
राज्य में पिछले 24 घंटे में इस बीमारी से 40 और व्यक्तियों की मौत हुई है। प्रदेश में अब तक इस बीमारी से मरने वालों की संख्या 4,261 हो गई है। यह जानकारी मध्यप्रदेश स्वास्थ्य विभाग के एक अधिकारी ने दी है। उन्होंने कहा कि प्रदेश में मंगलवार को कोविड-19 के 1552 नये मामले इंदौर में आये, जबकि भोपाल में 1456, ग्वालियर में 576, जबलपुर में 552 एवं उज्जैन में 317 नये मामले आये।
 
अधिकारी ने बताया कि प्रदेश में अब तक 3,05,832 मरीज स्वस्थ हो गए हैं और 43,539 मरीजों का इलाज विभिन्न अस्पतालों में चल रहा है। उन्होंने कहा कि मंगलवार को 4,070 रोगियों को ठीक होने के बाद अस्पताल से छुट्टी दे दी गई।
अब प्रशासन ने रहत देते हुए नया आदेश जारी किया है। इंदौर में अब सुबह 6 बजे से शाम 4 बजे तक फल-सब्‍जी व किराना दुकानें खोली जा सकेंगी। वहीं दूध डेयरी सुबह 6 बजे से शाम 7 बजे तक खोली जा सकेंगी।

इंदौर जिले के सभी पेट्रोल पंप के बारे में कल जारी किए गए आदेश को एडीएम अभय बेडेकर द्वारा संशोधित कर नया आदेश जारी किया गया। सभी पेट्रोल पंप सुबह सात बजे से रात 11 बजे तक खुले रहेंगे।