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Last Updated : शनिवार, 29 अगस्त 2020 (20:49 IST)

केंद्र सरकार ने जारी की Unlock 4 की Guidelines, जानिए क्या खुलेगा और क्या रहेगा बंद

केंद्र सरकार ने जारी की Unlock 4 की Guidelines, जानिए क्या खुलेगा और क्या रहेगा बंद - govt of india announces guidelines for unlock 4
नई दिल्ली। केंद्र सरकार ने आज शाम अनलॉक 4 (unlock-4) की गाइडलाइन जारी कर दी है। 31 अगस्‍त को अनलॉक 3 पूरा होने जा रहा है। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने अनलॉक-4 की गाइडलाइन जारी की। जानिए इस दौरान क्या खुला रहेगा और क्या रहेगा बंद।
- मेट्रो रेल को चलाए जाने की अनुमति दी गई है। यह 7 सितंबर, 2020 को ग्रेडेड तरीके से शुरू की जाएगा। मेट्रो में सरकार के निर्देशों का पालन करना अनिवार्य होगा।
- सरकार द्वारा जारी दिशा-निर्देशों के मुताबिक 30 सितंबर तक स्कूल-कॉलेज बंद रहेंगे। यह फैसला राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों से चर्चा के बाद लिया गया है।
- देशभर में सिनेमा हॉल, स्विमिंग पूल, थिएटर बंद रहेंगे।
- अंतरराष्ट्रीय यात्रा पर रोक जारी रहेगी। 
- गाइडलाइन के मुताबिक ओपन एयर थियेटर 21 सितंबर से खोले जा सकेंगे।
- सामाजिक, अकादमिक, खेलों से जुड़ी, मनोरंजन से जुड़ी, सांस्कृतिक और धार्मिक सभाओं की अनुमति 21 सितंबर से होगी। इसमें सिर्फ 100 लोगों तक की उपस्थिति को छूट मिलेगी। हालांकि सीमित संख्या वाली सभा में भी लोगों को मास्क लगाना, सामाजिक दूरी के  नियमों का पालन करना अनिवार्य होगा और उनकी थर्मल स्क्रीनिंग की जाएगी और हैंड वॉश और सैनिटाइजर उपलब्ध कराया जाएगा। 
 
- कोई भी राज्य बिना केंद्र से चर्चा किए कंटेनमेंट जोन के बाहर लोकल लॉकडाउन नहीं लगा सकता है। कंटेनमेंट जोन के बाहर यदि राज्यों को लॉकडाउन लागू करना है तो केन्द्र सरकार से उसके लिए चर्चा करना होगा और सहमति लेनी होगी।
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