बिना इजाजत नहीं हो सकेगा अमिताभ बच्चन के नाम, तस्वीर और आवाज का इस्तेमाल
बॉलीवुड के महानायक अमिताभ बच्चन ने अपने पर्सनल राइट्स की सुरक्षा के लिए दिल्ली हाईकोर्ट का रुख किया है। खबरों के अनुसार बी अपनी छवि, आवाज, नाम या फिर उनकी किसी भी विशेषता की रक्षा के लिए दिल्ली हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया है।
अमिताभ बच्चन की याचिका पर दिल्ली हाईकोर्ट ने अहम आदेश दिया है। कोर्ट ने अंतरिम आदेश दिया है कि अमिताभ बच्चन की आवाज, नाम और चेहरे से जुड़ी किसी भी चीज (इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी) के इस्तेमाल पर उनकी अनुमति के बिना उपयोग नहीं किया जाए।
हाई कोर्ट ने टेलीकॉम मिनिस्ट्री समेत संबंधित विभाग को अमिताभ बच्चन से संबंधित चीजों को हटाने के लिए कहा। अमिताभ बच्चन ने दिल्ली हाई कोर्ट में सिविल सूट दाखिल कर कहा था कि बिना उनकी अनुमति के उनकी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी का इस्तेमाल किया जा रहा है।
सीनियर वकील हरीश साल्वे ने अमिताभ बच्चन की ओर से कोर्ट में एक याचिका दाखिल की थी। याचिका में कहा गया था कि अमिताभ बच्चन के नाम, आवाज और पर्सनैलिटी का कुछ कंपनिया गलत तरीके से इस्तेमाल कर रही हैं, जो गलत है।
सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर अमिताभ के पर नाम एक लॉटरी एड भी चल रहा है, जिसमें उनकी फोटो भी लगी हुई है और उनके द्वारा होस्ट किए जाने वाले प्रोग्राम केबीसी का लोगो भी है। इसमें कोई सच्चाई नहीं है। अमिताभ ने दायर याचिका में कहा था, बिना उनकी इजाजत के उनके नाम, आवाज और पर्सनैलिटी का इस्तेमाल किसी भी तरह के विज्ञापन में न हो।