Vehicle Scraping Policy : 15 साल पुराने वाहनों के रजिस्ट्रेशन रिन्यूअल की फीस में 8 गुना इजाफा, जानिए कितना चुकाना होगा पैसा
नई दिल्ली। वाहन मालिकों को अपनी 15 साल से पुरानी कार के पंजीकरण नवीनीकरण के लिए अगले साल अप्रैल से 5,000 रुपए का भुगतान करना होगा, जो वर्तमान दर की तुलना में 8 गुना अधिक है।
सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने पुराने वाहनों के पंजीकरण प्रमाण-पत्र के नवीनीकरण के लिए एक अधिसूचना जारी की है और यह नया नियम राष्ट्रीय वाहन कबाड़ नीति का हिस्सा है। अधिसूचना के अनुसार 15 साल से अधिक पुराने बस या ट्रक के लिए फिटनेस प्रमाण-पत्र के नवीनीकरण के लिए 8 गुना अधिक भुगतान करना होगा।
इसी तरह 15 साल से अधिक पुरानी कार के पंजीकरण नवीनीकरण का शुल्क मौजूदा 600 रुपए के मुकाबले 5,000 रुपए होगा। पुरानी बाइक के पंजीकरण नवीनीकरण के लिए मौजूदा 300 रुपए की तुलना में 1,000 रुपए देने होंगे। इसके साथ ही 15 साल से अधिक पुरानी बस या ट्रक के लिए फिटनेस प्रमाणपत्र के नवीनीकरण की कीमत 1,500 रुपए से बढ़ाकर 12,500 रुपए कर दी गई है।
अधिसूचना के अनुसार इन नियमों को केंद्रीय मोटर वाहन (23वां संशोधन) नियम, 2021 कहा जा सकता है और यह 1 अप्रैल 2022 से लागू होगा। अधिसूचना में कहा गया है कि फिटनेस प्रमाण-पत्र की समाप्ति के बाद प्रत्येक दिन की देरी के लिए 50 रुपए का अतिरिक्त शुल्क लगाया जाएगा।