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Last Modified: मंगलवार, 30 मार्च 2021 (18:56 IST)

PAN-Aadhaar करवा लें लिंक, वरना भरना पड़ सकता है 1,000 रुपए तक का जुर्माना

PAN-Aadhaar करवा लें लिंक, वरना भरना पड़ सकता है 1,000 रुपए तक का जुर्माना - PAN-Aadhaar linking: You could be fined 1,000, if you miss the deadline
अगर आपने अभी तक स्थायी खाता संख्या (PAN) को आधार से लिंक नहीं करवाया है तो जल्दी करवा लें। अगर आपने ऐसा नहीं करवाया तो आपका पैन कार्ड डिएक्टिव हो जाएगा। आपको जुर्माने के तौर पर 1,000 रुपए भी देने पड़ सकते हैं। 
केंद्र सरकार ने पिछले हफ्ते लोकसभा में वित्त विधेयक 2021 पारित किया, जहां एक नया सेक्शन 234H डाला गया, जिसके तहत एक व्यक्ति को आधार के साथ अपने पैन को जोड़ने के मामले में देरी होने पर 1,000 रुपए तक का लेट फीस देना होगा।
पैन कार्ड कई वित्तीय कार्यों के लिए बेहद जरूरी है। बैंक अकाउंट खुलवाने और म्युचुअल फंड या शेयर मार्केट में निवेश करने के लिए भी पैन कार्ड की जरूरत होती है। इसके अतिरिक्त 50,000 रुपए से अधिक की लेन-देन के लिए भी पैन कार्ड आवश्यक है। 
पैन कार्ड को आधार कार्ड से लिंक करने की समय-सीमा को सरकार कई बार बढ़ा चुकी है। इस समय-सीमा को आखिरी बार 30 जून, 2020 से बढ़ाकर 31 मार्च, 2021 किया गया था। 
ऐसे लिंक करवा सकते हैं : आपका Aadhaar, पैन से लिंक नहीं है तो आप इसे लिंक कर लें। इसके लिए सबसे पहले इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के ई- फाइलिंग पोर्टल पर जाएं। इसके अलावा आप यहां क्लिक करके सीधे उस पेज पर जा सकते हैं। इसमें आधार लिंक ऑप्शन चुने और और मांगी गई जानकारी भरें। इसके बाद प्रोसेस पूरी कर दें। इसके बाद आपका आधार पैन कार्ड से लिंक हो जाएगा।
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