शुक्रवार, 20 दिसंबर 2024
  • Webdunia Deals
  1. समाचार
  2. मुख्य ख़बरें
  3. काम की बात
  4. rules to change from 1 april 2021 bank epf tax gst ltc pension new rules changes new wage code to be implemented
Written By
Last Updated : मंगलवार, 30 मार्च 2021 (16:57 IST)

1 अप्रैल से होंगे 5 बड़े बदलाव जिनका आप पर होगा सीधा असर, जानिए

1 अप्रैल से होंगे 5 बड़े बदलाव जिनका आप पर होगा सीधा असर, जानिए - rules to change from 1 april 2021 bank epf tax gst ltc pension new rules changes new wage code to be implemented
1 अप्रैल 2021 से कई बैंकिंग और अन्य नियमों में बदलाव होने जा रहा है जिनका आपकी रोजमर्रा की जिदंगी पर खास असर होने वाला है, जानिए कौनसे हैं वे बदलाव 
 
1. 45 वर्ष से अधिक उम्र के लोगों को वैक्सीन : कोरोना के खिलाफ जंग में भारत में वैक्सीन का टीकाकरण किया जा रहा है। 1 अप्रैल से 45 साल और इससे ऊपर के सभी लोग कोरोना वैक्सीनेशन के दायरे में आएंगे। इसके लिए उन्हें कोविन पोर्टल पर अपना रजिस्ट्रेशन कराना होगा। इसके बाद वे सरकारी या प्राइवेट सेंटर पर जाकर वैक्सीन लगवा सकेंगे। अभी फ्रंट वर्क्स, 60 वर्ष से अधिक और गंभीर बीमारी वाले लोगों का टीकाकरण किया जा रहा है।
2. सैलरी के नियमों में बदलाव : 1 अप्रैल से सैलरी का नया वेज कोड लागू हो सकता है। नया वेज रूल लागू होते ही आपकी सैलरी पर इसका प्रभाव पड़ेगा। नए वेज कोड में इन हैंड मिलने वाली सैलरी में वेतन का हिस्सा 50% होना चाहिए। यानी बेसिक सैलरी, महंगाई भत्ता और रिटेनिंग अलाउंस को मिलाकर मिलने वाली सैलरी आपकी कुल सैलरी का आधा होना चाहिए। 1 अप्रैल  से आपके सैलरी स्ट्रक्चर में बदलाव हो जाएगा।
3. ट्रांजेक्शन पर लगेगा चार्ज : इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक (IPPB) 1 अप्रैल 2021 से पैसे जमा करने या निकालने के अलावा आधार आधारित पेमेंट सिस्टम (AEPS) पर चार्ज देना होगा। यह चार्ज फ्री ट्रांजैक्शन लिमिट के खत्म होने के बाद लिया जाएगा। ट्रांजैक्शन की फ्री लिमिट खत्म होने के बाद यह चार्ज देना होगा।
 
4. कार में ड्यूल एयर बैग होगा जरूरी : सरकार ने सफर को सुरक्षित बनाने के लिए एक बड़ा फैसला लिया है। अगले महीने 1 अप्रैल से पैसेंजर कारों में सेफ्टी मानकों में बदलाव हो रहे हैं। अब ड्राइवर के साथ-साथ बगल वाली सीट के लिए भी एयरबैग लगाना आवश्यक किया गया है। 
 
5. पीएफ पर आयकर नियम में बदलाव : 1 अप्रैल 2021 से, ईपीएफ खाते में किसी के निवेश को आयकर से पूरी तरह छूट नहीं मिलेगी। 1 अप्रैल 2021 से वित्तीय वर्ष में ईपीएफ में 2.5 लाख रुपए से अधिक के निवेश पर कर लगाया जाएगा। किसी विशेष वर्ष में 2.5 लाख रुपए से अधिक के ईपीएफ निवेश पर एक ईपीएफ ब्याज करयोग्य है।