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सावधान, 30 जून तक लिंक करें PAN और Aadhar, लगेगा जुर्माना

Updated: मंगलवार, 15 जून 2021 (10:39 IST)
नई दिल्ली। अगर आपने 30 जून तक PAN कार्ड को Aadhar से लिंक नई कराया तो आपको 1000 रुपए का जुर्माना देना पड़ेगा।
 
सरकार के द्वारा दी गई अंतिम तारीख तक अगर आप अपने आधार को पैन से नहीं जोड़ते हैं तो इसके लिए आपको 1,000 रुपए जुर्माना देना होगा। यह आयकर कानून 1961 में जोड़ी गई धारा 234एच के कारण हुआ है। इसे सरकार ने 23 मार्च को लोकसभा में पारित वित्त विधेयक 2021 के अंतर्गत पास कराया है।
 
अगर कोई व्यक्ति अंतिम तारीख तक अपने पैन को आधार से नहीं जोड़ता है तो उसका पैन निष्क्रिय हो जाएगा। इसके बाद लेनदेन में पैन का इस्तेमाल नहीं हो पाएगा। यानी जहां भी पैन की जरूरत होगी वहां पर इस्तेमाल नहीं होगा। 
 
उल्लेखनीय है कि बैंक अकाउंट खुलवाने, बैंकिंग लेनदेन, म्युचुअल फंड ट्रांजेक्शंस, स्टॉक मार्केट इन्वेस्टमेंट्स आदि में पैन कार्ड की आवश्यकता होती है, क्योंकि इन सभी में KYC नियमों के लिए पैन जरूरी है।
 

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