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Last Updated : मंगलवार, 24 जून 2025 (20:17 IST)

EPFO से जुड़ी खुशखबरी, ऑटो क्लेम सेटलमेंट लिमिट 1 लाख से बढ़ाकर 5 लाख रुपए, आपका कैसे होगा फायदा

PF अकाउंट से 72 घंटे में निकाल सकेंगे 5 लाख रुपए

EPFO
EPFO से जुड़ी एक अच्छी खबर सामने आई है। एम्प्लॉइज प्रोविडेंट फंड ऑर्गनाइजेशन (EPFO) ने एडवांस क्लेम के लिए ऑटो क्लेम सेटलमेंट की सीमा 1 लाख रुपए से बढ़ाकर 5 लाख रुपए करने का फैसला किया। ईपीएफओ ने सबसे पहले कोरोनावायरस की महामारी के दौरान ऑटो सेटेलमेंट (Auto-Settlement) सुविधा शुरू की थी ताकि सदस्यों को तुरंत वित्तीय सहायता मिल सके। बाद में इसे बीमारी, पढ़ाई-लिखाई, शादी और घर निर्माण जैसे एडवांस क्लेम के लिए भी लागू किया गया।
72 घंटे में 5 लाख रुपए
केंद्रीय मंत्री मनसुख मंडाविया ने 24 जून को जानकारी दी कि PF अकाउंट से इमरजेंसी या जरूरत के समय 72 घंटे में 5 लाख रुपए तक निकाल सकेंगे। पहले ये लिमिट 1 लाख रुपए थी।  श्रम एवं रोजगार मंत्रालय की सचिव सुमिता डावरा ने 28 मार्च को श्रीनगर में हुई EPFO की कार्यकारी समिति (EC) की 113वीं बैठक में इस प्रस्ताव को पास किया था। ऑटो क्लेम सेटलमेंट में बिना किसी मानवीय हस्तक्षेप के तेजी और पारदर्शिता के साथ क्लेम्स को निपटाया जाता है। इसमें तीन दिन के भीतर क्लेम सेटलमेंट हो जाता है और पैसा मिल जाता है।
क्या होता है ऑटो सेटलमेंट 
ऑटो सेटलमेंट में पीएफ विड्रॉल क्लेम को सिस्टम द्वारा अपने आप प्रोसेस किया जाता है। इसमें अधिकारियों के हस्तक्षेप की जरूरत बहुत कम या बिलकुल नहीं होगी। अगर आपका UAN (यूनिवर्सल अकाउंट नंबर) आधार, पैन और बैंक खाते से लिंक है, और KYC पूरी तरह से अपडेटेड है तो सिस्टम आपके क्लेम की जांच करता है। यह प्रक्रिया तेज होती है क्योंकि यह पूरी तरह से ऑनलाइन और आईटी सिस्टम पर आधारित होती है। ऑटो सेटलमेंट में क्लेम 3-4 दिन में प्रोसेस हो जाता है। ईपीएफओ  ने कुछ खास तरह के क्लेम (जैसे मेडिकल, शिक्षा, शादी, या मकान बनाने/खरीदने के लिए) के लिए ऑटो सेटलमेंट की सुविधा शुरू की है।


श्रम और रोजगार मंत्री ने की घोषणा
श्रम एवं रोजगार मंत्री मनसुख मांडविया ने कर्मचारियों के भविष्य निधि (पीएफ) खातों से अग्रिम निकासी के दावों के स्वतः निपटान की सीमा एक लाख रुपए से बढ़ाकर पांच लाख रुपए करने की मंगलवार को घोषणा की। इस कदम से सेवानिवृत्ति कोष निकाय ईपीएफओ के सदस्य तीन दिन के भीतर पांच लाख रुपये तक की अपनी अग्रिम वापसी के दावों को प्राप्त करने में सक्षम होंगे।
फिलहाल स्वतः निपटान माध्यम से तीन दिनो के भीतर एक लाख रुपये तक के दावों का निपटान हो सकता है। मांडविया ने यहां संवाददाताओं से कहा कि ईपीएफओ ने अपने सदस्यों को खासकर तत्काल जरूरतों के समय में त्वरित कोष पहुंच देने के लिए अग्रिम दावों के स्वतः निपटान की सीमा को एक लाख रुपये से बढ़ाकर पांच लाख रुपये कर दिया है। उन्होंने कहा कि इस सेवा के विस्तार से कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (ईपीएफओ) के लाखों सदस्यों को लाभ होने की उम्मीद है।
7 करोड़ से अधिक सदस्यों वाले ईपीएफओ ने कोविड-19 महामारी के समय वित्तीय मुश्किलों का सामना कर रहे कर्मचारियों को त्वरित सहायता देने के मकसद से पहली बार ऑनलाइन स्वतः निपटान व्यवस्था शुरू की थी। उसके बाद से इस सुविधा के तहत बीमारी, शिक्षा, विवाह और आवास उद्देश्यों के लिए अग्रिम दावों को भी लाया गया था। इन दावों का निपटान किसी भी मानवीय भागीदारी के बगैर प्रणालीगत स्तर पर स्वचालित ढंग से किया जाता है, जिससे पारदर्शिता सुनिश्चित होती है।
कितने दावों का निपटान
मांडविया ने कहा कि वित्त वर्ष 2024-25 में ईपीएफओ ने स्वतः निपटान के जरिये रिकॉर्ड 2.34 करोड़ के अग्रिम दावों का निपटारा किया। यह वित्त वर्ष 2013-14 में निपटाए गए 89.52 लाख दावों की तुलना में 161 प्रतिशत अधिक है। उन्होंने कहा कि पिछले वित्त वर्ष में सभी अग्रिम दावों में से 59 प्रतिशत स्वतः निपटान व्यवस्था के जरिए निपटाए गए जबकि वित्त वर्ष 2023-24 में यह आंकड़ा 31 प्रतिशत था। चालू वित्त वर्ष के पहले ढाई माह में ईपीएफओ ​​76.52 लाख दावों का स्वतः निपटान कर चुका है। Edited by : Sudhir Sharma