छोटा राजन को Supreme Court का नोटिस, CBI ने दायर की थी याचिका
Gangster Chhota Rajan News : उच्चतम न्यायालय 2021 में होटल व्यवसाई जया शेट्टी की हत्या के मामले में गैंगस्टर छोटा राजन की उम्रकैद की सजा को निलंबित करने तथा उसे जमानत देने के बंबई उच्च न्यायालय के आदेश को चुनौती देने वाली सीबीआई की याचिका पर सुनवाई करने के लिए सहमत हो गया है। पिछले साल मई में एक विशेष अदालत ने राजन को शेट्टी की हत्या का दोषी ठहराया था और उसे आजीवन कारावास की सजा सुनाई थी। क्राइम रिपोर्टर जेडे की हत्या के मामले में पहले से ही आजीवन कारावास की सजा काट रहा राजन वर्तमान में दिल्ली की तिहाड़ जेल में बंद है।
न्यायमूर्ति विक्रमनाथ, न्यायमूर्ति संजय करोल और न्यायमूर्ति संदीप मेहता की पीठ ने राजन को नोटिस जारी किया और 4 सप्ताह के भीतर उससे जवाब मांगा। पीठ ने कहा, नोटिस जारी करें, जिस पर चार सप्ताह के भीतर जवाब दिया जाए। इस बीच, याचिकाकर्ता के वकील रजिस्ट्री द्वारा बताई गई खामियों को भी दूर करेंगे।
पिछले साल मई में एक विशेष अदालत ने राजन को शेट्टी की हत्या का दोषी ठहराया था और उसे आजीवन कारावास की सजा सुनाई थी। इसके बाद राजन ने सजा के खिलाफ उच्च न्यायालय में अपील दायर की। 23 अक्टूबर, 2024 को पारित अपने आदेश में उच्च न्यायालय ने उसकी सजा को निलंबित कर दिया और जमानत दे दी।
केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (सीबीआई) ने उच्च न्यायालय के आदेश को चुनौती दी है। मध्य मुंबई के गामदेवी में गोल्डन क्राउन होटल के मालिक शेट्टी की 4 मई 2001 को होटल की पहली मंजिल पर राजन गिरोह के दो सदस्यों ने गोली मारकर हत्या कर दी थी।
जांच से पता चला कि शेट्टी को छोटा राजन गिरोह के सदस्य हेमंत पुजारी की ओर से जबरन वसूली के फोन आए थे और पैसे नहीं देने पर उनकी हत्या कर दी गई थी। क्राइम रिपोर्टर जेडे की हत्या के मामले में पहले से ही आजीवन कारावास की सजा काट रहा राजन वर्तमान में दिल्ली की तिहाड़ जेल में बंद है। (भाषा)
Edited By : Chetan Gour