राजेश गर्ग 'आप' की प्राथमिक सदस्यता से निलंबित
नई दिल्ली। आम आदमी पार्टी (आप) ने पूर्व विधायक राजेश गर्ग को उनकी पार्टी विरोधी गतिविधियों के कारण सोमवार को पार्टी की प्राथमिक सदस्यता से निलंबित कर दिया।
रोहिणी से पूर्व विधायक गर्ग पिछले सप्ताह दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और उनके बीच बातचीत का एक कथित ऑडियो टेप सामने आने के बाद चर्चा में थे।
पार्टी सूत्रों ने बताया कि गर्ग को पार्टी की प्राथमिक सदस्यता से निलंबित कर दिया गया है और उनके खिलाफ पार्टी विरोधी गतिविधियों के लेकर जांच लंबित है। इस टेप के सामने आने के बाद आप कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी के निशाने पर थी।
टेप में केजरीवाल को पिछली विधानसभा निलंबन के दौरान पार्टी की सरकार फिर से गठित करने के लिए कांग्रेस के 6 विधायकों को तोड़कर अलग दल बनाने की कथित बातचीत है।
सूत्रों ने बताया कि गर्ग को निलंबित करने का फैसला पार्टी की दिल्ली इकाई ने लिया है। सूत्रों ने बताया कि राज्य इकाई ने केजरीवाल के मीडिया में दिए गए बयानों पर स्वत: संज्ञान लेते हुए यह फैसला किया है। गर्ग के खिलाफ राज्य की अनुशासन समिति जब तक जांच पूरी नहीं कर लेती उनकी प्राथमिक सदस्यता निलंबित रहेगी।
इस बीच गर्ग ने आप के प्रमुख नेता कुमार विश्वास को कानूनी नोटिस भेजा है। गर्ग ने यह नोटिस उन्हें विश्वास द्वारा 'ब्लैकमेलर' और 'अवसरवादी' कहे जाने पर भेजा है। नोटिस में गर्ग की तरफ से कहा गया है कि विश्वास की टिप्पणी से उनकी छवि खराब हुई है।
गर्ग ने नोटिस प्राप्त होने के 15 दिन के भीतर विश्वास से बिना शर्त माफी मांगने को कहा है। गर्ग ने कहा कि विश्वास ने यदि माफी नहीं मांगी तो वे मानहानि और आपराधिक मुकदमा दर्ज करेंगे। (वार्ता)