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Last Modified: मंगलवार, 2 फ़रवरी 2021 (19:50 IST)

दिल्ली जल बोर्ड मुख्यालय में तोड़फोड़ का मामला, BJP नेताओं के खिलाफ कोर्ट पहुंचे राघव चड्ढा

दिल्ली जल बोर्ड मुख्यालय में तोड़फोड़ का मामला, BJP नेताओं के खिलाफ कोर्ट पहुंचे राघव चड्ढा - raghav chadha appealed against bjp leaders in sabotage at delhi jal board case
नई दिल्ली। दिल्ली जल बोर्ड के उपाध्यक्ष राघव चड्ढा ने दिल्ली जल बोर्ड हिंसा मामले में जांच की निगरानी के लिए अदालत का दरवाजा खटखटाया है।

कोर्ट में भाजपा दिल्ली अध्यक्ष आदेश गुप्ता, योगेंद्र चंदौलिया, विकास तंवर सहित अन्य भाजपा के नेताओं के खिलाफ धारा एस 156(3) के तहत याचिका दायर की गई है। याचिका में मामले की एफआईआर महामारी संबंधी अधिनियम के तहत दर्ज करने और प्रभावी जांच के लिए निगरानी की अपील की गई है। 
अदालत ने आज पहली सुनवाई करते हुए देशबंधु गुप्ता रोड के एसएचओ को इस मामले की वर्तमान स्थिति और कार्रवाई की रिपोर्ट देने का निर्देश दिया है। 
हिंसा मामले के कोर्ट में जाने से पहले दिल्ली पुलिस के अधिकारियों की मौजूदगी में वरुणालय, झंडेवाला स्थित दिल्ली जल बोर्ड मुख्यालय में हिंसा की घटना को अंजाम दिया गया। राघव चड्ढा ने कोर्ट में धारा 156 (3) के तहत आवेदन कर पुलिस अधिकारियों की ओर से की जा रही जांच में हस्तक्षेप और निगरानी करने का आग्रह किया है।
 
याचिका में कहा गया है कि दिल्ली जल बोर्ड मुख्यालय में दिन में भयानक तरीके से दिल्ली भाजपा अध्यक्ष आदेश गुप्ता, योगेंद्र चंडालिया, भाजपा करोल बाग उपाध्यक्ष रवि तंवर, विकास तंवर सहित करीब 250 बीजेपी कार्यकर्ताओं की ओर से कई बार हिंसा की गई।
 
दिल्ली पुलिस की निष्क्रियता के कारण हिंसा की घटना बढ़ गई थी। दिल्ली पुलिस मूकदर्शक की तरह खड़ी रही जबकि दंगाई भीड़ तबाही मचाती रही और दिल्ली जल बोर्ड मुख्यालय को नुकसान पहुंचाती रही। पुलिस अधिकारियों की निष्क्रियता के कारण आज तक अपराधियों को पहचान करने के लिए नहीं बुलाया गया है। 
 
धारा एस 156 (3) के तहत आवेदन कर भविष्य में निष्पक्ष जांच के लिए अदालत के जरिए निगरानी की मांग की गई है। एसएचओ को अदालत ने 15 फरवरी 2021 तक रिपोर्ट देने के आदेश दिए हैं।
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