• Webdunia Deals
  1. खबर-संसार
  2. समाचार
  3. प्रादेशिक
  4. Non bailable warrent against Zakir Naik
Written By
Last Modified: मुंबई , शुक्रवार, 21 अप्रैल 2017 (11:00 IST)

जाकिर नाइक के खिलाफ गैर जमानती वारंट

जाकिर नाइक के खिलाफ गैर जमानती वारंट - Non bailable warrent against Zakir Naik
मुंबई। मुंबई की एक विशेष एनआईए अदालत ने गुरुवार को एक आतंकवादी मामले में कथित भूमिका को लेकर एजेंसी द्वारा वांछित विवादास्पद इस्लामी प्रचारक जाकिर नाइक के खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी किया।
 
पिछले हफ्ते, प्रवर्तन निदेशालय द्वारा नाइक के खिलाफ दर्ज धनशोधन मामले में शहर की एक अन्य अदालत ने उसके खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी किया था। प्रवर्तन निदेशालय के वकील ने कहा था कि माना जाता है कि नाइक संयुक्त अरब अमीरात में है।
 
एनआईए ने गत वर्ष नाइक के खिलाफ गैर कानूनी गतिविधियां (रोकथाम) कानून के तहत एक मामला दर्ज किया था।
 
विशेष न्यायाधीश वी वी पाटिल ने अपने आदेश में कहा, 'यह विश्वास करने के लिए उचित आधार है कि नाइक गिरफ्तारी से बच रहा है और वह स्वैच्छिक रूप से अदालत या एजेंसी के समक्ष उपस्थित नहीं होगा। मेरा मानना है कि गैर जमानती वारंट जारी किया जाना जरूरी है।'
 
अदालत ने कहा कि नाइक ने जांच अधिकारी के समक्ष पेश होने के लिए एनआईए द्वारा जारी नोटिसों का जवाब नहीं दिया।
 
एनआईए ने अदालत में कहा कि अपने भाषणों के जरिए नाइक भारत में विभिन्न धार्मिक समूहों के बीच कथित तौर पर शत्रुता और नफरत बढ़ा रहा है।
 
51 वर्षीय नाइक गत वर्ष गिरफ्तारी से बचने के लिए भारत छोड़कर चला गया था जब ढाका आतंकवादी हमले से जुडे कुछ साजिशकर्ताओं ने दावा किया था कि वे नाइक से प्रेरित थे।
 
ढाका हमले के बाद एनआईए ने नाइक और उसके संगठन इस्लामिक रिसर्च फाउंडेशन के कुछ पदाधिकारियों के खिलाफ भारतीय दंड संहिता की धारा 153 ए और यूएपीए के तहत मामला दर्ज किया था। (भाषा) 
ये भी पढ़ें
सहारनपुर में अंबेडकर जयंती की शोभायात्रा के दौरान बवाल