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Last Modified: सोमवार, 24 अगस्त 2020 (18:40 IST)

Google Pay के विरुद्ध याचिका पर कोर्ट ने केंद्र, RBI से जवाब मांगा

Google Pay के विरुद्ध याचिका पर कोर्ट ने केंद्र, RBI से जवाब मांगा - high court seeks response from center rbi on petition against google pay
नई दिल्ली। दिल्ली उच्च न्यायालय (Delhi High Court) ने सोमवार को 'गूगल पे' (Google Pay) द्वारा नियमों के उल्लंघन के आरोप लगाने वाली याचिका पर केंद्र और भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) से जवाब मांगा।
 
याचिका में गूगल पे पर आरबीआई के डाटा स्थानीयकरण, भंडारण और साझा करने के मानकों संबंधी दिशा-निर्देशों के उल्लंघन के आरोप लगाते हुए कार्रवाई करने का अनुरोध किया गया है।
 
मुख्य न्यायाधीश डीएन पटेल और न्यायमूर्ति प्रतीक जैन की पीठ ने याचिका को लेकर विभागों के साथ ही गूगल इंडिया डिजिटल सर्विस प्राइवेट लिमिटेड को भी नोटिस जारी किया है और मामले की अगली सुनवाई 24 सितंबर के लिए निर्धारित की है।
 
याचिका में गूगल इंडिया डिजिटल सर्विस को यूपीआई (यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस) प्रक्रिया के तहत अपने ऐप पर डाटा (विवरण) का भंडारण नहीं करने और इसे किसी तीसरे पक्ष के साथ साझा नहीं करने संबंधी एक शपथ-पत्र दायर करने का निर्देश देने का अनुरोध किया गया।  (भाषा)
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