यूपी के पूर्व मंत्री याकूब कुरैशी पर चला सरकारी चाबुक, 21 करोड़ की संपत्ति जब्त
मेरठ पुलिस का एक बार फिर से उत्तर प्रदेश के कद्दावर मुस्लिम नेता और बहुजन समाज पार्टी के पूर्व मंत्री हाजी याकूब कुरैशी पर चाबुक चल गया है। पुलिस-प्रशासन की लंबी जद्दोजहद के बाद याकूब कुरैशी और उनके परिवार से जुड़ी संपत्ति और लग्जरी वाहनों पर जब्तीकरण की कार्रवाई की जा रही है।
शुक्रवार को थाना कोतवाली क्षेत्र के सराय बहलीम के घर पर डिप्टी एसपी के नेतृत्व में पुलिस फोर्स पहुंची तो वहां हड़कंप मच गया। पुलिस ने ढोल से मुनादी कराते हुए सील की कार्रवाई शुरू की तो घर के अंदर मौजूद याकूब कुरैशी के दोनों बेटे इमरान और फिरोज बाहर आ गए। उन्होंने कुर्की की कार्रवाई को गलत बताते हुए विरोध किया।
पुलिस और याकूब परिवार की कहासुनी के बाद 11 करोड़ 30 लाख की संपत्ति आज सील कर दी गई है। हालांकि बीते कल में 9 करोड़ के 2 खेत भी जब्त किए गए थे, जो याकूब की पत्नी शमजिदा के नाम पर थे। पुलिस अब तक 21 करोड़ की संपत्ति कुर्क कर चुकी है, आगामी दिनों में भी यह कार्रवाई जारी रहेगी।
मेरठ पुलिस ने शुक्रवार को गैंगस्टर 14(a) के तहत कार्रवाई करते हुए याकूब कुरैशी, उनकी पत्नी शमजिदा, बेटे इमरान और फिरोज की 13 संपत्ति कुर्क करते हुए सील कर दी है। सील की गई संपत्ति में 6 भवन और प्लांट शामिल हैं, जिनकी अनुमानित कीमत 11 करोड़ 30 लाख के आसपास है। पुलिस अब तक 21 करोड़ की संपत्ति सील कर चुकी है। आगामी दिनों में लगभग 11 करोड़ से अधिक की चिन्हित संपत्ति और 32 लग्जरी वाहन कुर्क होने हैं।
मेरठ के थाना कोतवाली क्षेत्र के सराय बहलीम में याकूब कुरैशी अपने परिवार के साथ किलेनुमा मकान में रहते हैं। याकूब अपने बेटे इमरान और फिरोज के साथ अलफहीम मीटेक्स फैक्टरी का संचालन करते आ रहे थे। 31 मार्च 2022 में उनके खिलाफ खरखौदा थाने में मुकदमा दर्ज हुआ था कि वे सील लगी फैक्टरी में अवैध रूप से मीट प्रोसेसिंग कर रहे थे। फूड डिपार्टमेंट ने मुकदमा दर्ज कराया था कि पैक किया गया मीट खाने योग्य नहीं है। भारी मात्रा में मीट को नष्ट भी कराया गया था।
खाद्य विभाग ने मीट के सैंपल जांच के लिए भेजे थे, जिसमें से अधिकांश सैंपल पास हो गए। लंबे समय तक पुलिस गिरफ्त से दूर रहने के कारण याकूब और उनके दोनों बेटों पर 25-25 हजार का इनाम रख दिया गया। 12 नवंबर 2022 को याकूब कुरैशी, उनकी पत्नी, दोनों बेटे इमरान और फिरोज समेत 7 लोगों पर गैंगस्टर एक्ट में मुकदमा दर्ज किया गया। जिसके बाद फिरोज को पुलिस ने दिल्ली से गिरफ्तार किया।
पुलिस पूछताछ में फिरोज से जानकारी हासिल करते हुए पुलिस ने याकूब कुरैशी और इमरान को दिल्ली से गिरफ्तार कर लिया। 4 मार्च 2023 को फिरोज और इमरान को गैंगस्टर एक्ट में जमानत मिल गई और वह जेल से बाहर आ गए। याकूब की पत्नी अग्रिम जमानत पर बाहर है जबकि याकूब कुरैशी अभी भी सोनभद्र जेल में बंद है।
मेरठ पुलिस ने अब याकूब कुरैशी और उसके परिवार की गैंगस्टर 14 (a) के तहत कार्रवाई करते हुए संपत्तियों का जो ब्यौरा जुटाया, जिसमें 29 संपत्तियां जमीन और भवन के रूप में हैं और 32 वाहन हैं। इसमें 2 दर्जन से ज्यादा 4 पहियों वाली महंगी गाड़ियां हैं। बाकी 2 पहिया वाहन हैं। 7 आलीशान कोठियां हैं। जो मेरठ में ही अलग-अलग जगह पर हैं। इसी कड़ी में आज मेरठ पुलिस ने 13 संपत्तियों को कुर्क किया है, जिसमें से 6 आवासीय भवन हैं। विगत गुरुवार को 2 खेतों को भी सील किया गया था।
मेरठ पुलिस जब याकूब के घर पर जब्तीकरण कार्रवाई के लिए पहुंची तो वहां उनका बड़ा बेटा इमरान कुरैशी और फिरोज उर्फ भूरा मिले। उन्होंने पुलिस टीम से कहा कि यह संपत्ति उनके दादा और अन्य परिजनों की है। सभी प्रापर्टी लीगल है, उनका व्यवहार नंबर एक में है, वह जीएसटी और इनकम टैक्स भी भरते हैं। उनके साथ जानबूझकर सब किया जा रहा है। आज जो प्रापर्टी सील की जा रही है उसमें उनके ताऊ-चाचा का हिस्सा भी है।
पैतृक संपत्ति का आकलन गलत तरीके से हुआ है जिसके चलते पुलिस से याकूब परिवार के वकील से कहासुनी हुई। नगर निगम के रिकॉर्ड से मिलान के बाद संपत्ति का कुछ हिस्सा सील किया गया, जो याकूब, उनकी पत्नी और बेटों के नाम पर है। याकूब के बेटे इमरान के मुताबिक, यह जानबूझकर किया जा रहा है, लेकिन वह सरकारी काम में बाधा नहीं पहुंचाना चाहते हैं। न्यायालय से वह अपनी लड़ाई जारी रखेंगे।