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Last Modified: नई दिल्ली , बुधवार, 20 दिसंबर 2017 (07:41 IST)

बार-बार मायके जाती थी पत्नी, नाराज पति ने मांगा तलाक

बार-बार मायके जाती थी पत्नी, नाराज पति ने मांगा तलाक - delhi high court denies divorce to man
नई दिल्ली। पत्नी के बार-बार अपने माता-पिता के पास जाने से परेशान पति ने क्रूरता के आधार पर तलाक मांगा लेकिन दिल्ली उच्च न्यायालय ने उसकी याचिका खारिज कर दी। अदालत ने कहा कि महिला को अपने अभिभावकों के पास जाने का अधिकार है और पति के लिए शिकायत करने का यह कोई कारण नहीं बनता है।
 
पति ने दावा किया था कि उसकी पत्नी उसे और उसके परिजन को बताए बगैर बार-बार अपने माता-पिता के घर चली जाती है जिससे उसे मानसिक पीड़ा होती है। उसने पत्नी पर कई अन्य आरोप भी लगाए।
 
न्यायमूर्ति हिमा कोहली और न्यायमूर्ति दीपा शर्मा की पीठ ने उसके दावे को खारिज करते हुए कहा कि पत्नी को अपने माता-पिता के घर जाने का अधिकार है और पति के लिए यह शिकायत का कोई कारण नहीं बनता है। निचली अदालत ने उसकी तलाक की याचिका को ठुकरा दिया था जिसे व्यक्ति ने उच्च न्यायालय में चुनौती दी थी। (भाषा) 
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