चेक बाउंस मामले में महेंद्र सिंह धोनी समेत 8 पर मुकदमा
बेगूसराय। बिहार में बेगूसराय में न्यायिक दंडाधिकारी की अदालत में चेक बाउंस करने के मामले में न्यू ग्लोबल उपजवर्धक इंडिया लिमिटेड के अध्यक्ष एवं भारतीय क्रिकेट टीम के पूर्व कप्तान महेंद्र सिंह धोनी समेत 8 लोगों पर परिवाद दायर किया गया है।
मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी रुम्पा कुमारी की अदालत में नीरज कुमार निराला ने न्यू ग्लोबल उपजवर्धक इंडिया लिमिटेड, नई दिल्ली के अध्यक्ष महेंद्र सिंह धोनी, मुख्य कार्यकारी अधिकारी राजेश आर्या, निदेशक (अकाउंट एडमिनिस्ट्रेशन) महेंद्र सिंह, मार्केटिंग प्रमुख अर्पित दुबे, एडी इमरान बिन जफर, मार्केटिंग प्रबंधक वंदना आनंद एवं बिहार के मार्केटिंग स्टेट प्रमुख अजय कुमार के खिलाफ भारतीय दंड विधान की धारा 406, 120 (बी) एवं एनआई अधिनियम की धारा 138 के तहत मुकदमा दर्ज कराया है।
न्यायालय ने सोमवार को इस मामले की सुनवाई के बाद इस पर विचारण के लिए न्यायिक दंडाधिकारी अजय कुमार मिश्रा के न्यायालय में भेज दिया। मामले में अगली सुनवाई के लिए 28 जून 2022 की तिथि निश्चित की गई है।
आरोप के अनुसार वर्ष 2021 में परिवादी नीरज कुमार निराला ने न्यू ग्लोबल उपजवर्धक इंडिया लिमिटेड का सीएनएफ लिया। सीएनएफ लेने के लिए उन्होंने 36 लाख 86 हजार रुपए कंपनी को दिए। कंपनी ने परिवादी को फर्टिलाइजर भेज दिया लेकिन कंपनी के असहयोग के कारण फर्टिलाइजर बेचने में परेशानी होने लगी। इसी को लेकर परिवादी एवं कंपनी के बीच विवाद होने पर कंपनी ने 30 लाख रुपए का चेक देते हुए सभी फर्टिलाइजर वापस ले लिया।
कंपनी का दिया गया चेक जमा कराने पर बाउंस हो गया। चेक बाउंस होने पर संबंधित अधिकारियों को नोटिस भेजा गया लेकिन उसका कोई निष्कर्ष नहीं निकलने पर न्यायालय में सभी आरोपित और कंपनी के विरुद्ध मामला दर्ज कराया गया है।