Azaan vs Hanuman Chalisa : 3 मई से अजान के 15 मिनट पहले और बाद में नहीं बजा सकेंगे हनुमान चालीसा
नासिक। महाराष्ट्र में लाउडस्पीकर पर अजान विवाद के बीच नासिक पुलिस ने नया आदेश जारी किया है। महाराष्ट्र में नासिक जिले की पुलिस ने लाडडस्पीकर पर हनुमान चालीसा या भजन बजाने के लिए पूर्व अनुमति लेने के सोमवार को निर्देश दिए।
पुलिस आयुक्त दीपक पांडे ने कहा कि राज्य की मस्जिदों में लाउडस्पीकर के इस्तेमाल को लेकर जारी विवाद को देखते हुए यह फैसला लिया गया है।
निर्देशों के तहत आगामी 3 मई तक सभी धार्मिक स्थलों को लाउडस्पीकर के इस्तेमाल से पहले अनुमति लेनी होगी।
मस्जिदों में अजान से 15 मिनट पहले और बाद में हनुमान चालीसा या भजन बजाने की अनुमति नहीं होगी। इसके अलावा मस्जिद के 100 मीटर के दायरे में भी इसकी अनुमति नहीं दी जाएगी।
महानगर नवनिर्माण सेना (MNS) नेता राज ठाकरे ने 3 मई तक मस्जिदों से लाउडस्पीकरों को हटाने की चेतावनी दी है। (इनपुट वार्ता)