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Last Modified: शनिवार, 8 अप्रैल 2023 (18:23 IST)

आंध्र प्रदेश में 11 आदिवासी महिलाओं से गैंगरेप मामले में 21 पुलिसकर्मी बरी

आंध्र प्रदेश में 11 आदिवासी महिलाओं से गैंगरेप मामले में 21 पुलिसकर्मी बरी - 21 policemen acquitted in Andhra Pradesh gang rape of 11 tribal women
विशाखापत्तनम। आंध प्रदेश के अल्लूरी सीताराम राजू जिले के एक गांव में 16 साल पहले 11 कोंध आदिवासी महिलाओं से सामूहिक बलात्कार के आरोपी 21 पुलिसकर्मियों को एक विशेष अदालत ने बरी कर दिया है। अदालत ने आरोपियों को मुख्य रूप से 2 जांच अधिकारियों की निष्पक्ष जांच करने में विफलता के कारण बरी कर दिया।

अगस्त 2007 में एक विशेष टीम ‘ग्रेहाउंड्स’ से संबंधित पुलिसकर्मियों द्वारा महिलाओं के साथ कथित रूप से सामूहिक बलात्कार किया गया था। सुनवाई 2018 में विशाखापत्तनम में शुरू हुई थी। गुरुवार को अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति (अत्याचार रोकथाम) अधिनियम के तहत ग्यारहवें अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश-सह-विशेष अदालत द्वारा पुलिसकर्मियों को दुर्भावनापूर्ण जांच के कारण बरी करने के साथ सुनवाई समाप्त हुई।

इस बीच, अदालत ने आदेश दिया कि बलात्कार पीड़िताओं को जिला विधिक सेवा प्राधिकरण (डीएएलएसए) के माध्यम से मुआवजे का भुगतान किया जाए। ह्यूमन राइट्स फोरम (एचआरएफ) के एक सदस्य के अनुसार, किसी भी आरोपी पुलिसकर्मी को गिरफ्तार नहीं किया गया और उनमें से कुछ सेवानिवृत्त हो गए, जबकि कुछ की मृत्यु हो गई।

एचआरएफ-आंध्र प्रदेश राज्य समिति उपाध्यक्ष एम सरत ने आरोप लगाया था, ग्रेहाउंड बलों ने अगस्त 2007 में 11 आदिवासी महिलाओं के साथ बलात्कार किया था और उनके खिलाफ पुलिस में एक शिकायत दर्ज की गई थी लेकिन एक भी आरोपी व्यक्ति को गिरफ्तार नहीं किया गया था।

एचआरएफ ने आरोप लगाया कि 20 अगस्त, 2007 को 21 सदस्‍यीय विशेष पुलिस दल तलाशी अभियान के लिए एक गांव गया था और विशेष रूप से कमजोर आदिवासी समूह (पीवीटीजी) से संबंधित 11 आदिवासी महिलाओं का यौन उत्पीड़न किया गया।

एचआरएफ ने कहा, तथ्य यह है कि अदालत ने बलात्कार पीड़िताओं को मुआवजे का भुगतान करने का आदेश दिया है, जो यह दर्शाता है कि अदालत ने उनके बयानों पर भरोसा जताया है।
Edited By : Chetan Gour (भाषा)
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