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महाकुंभ में जाने से पहले जान लें मेले से जुड़े उत्तर प्रदेश सरकार के नियम
Mahakumbh 2025: महाकुंभ भारत का सबसे बड़ा धार्मिक मेला है और लाखों श्रद्धालु इसमें भाग लेते हैं। उत्तर प्रदेश सरकार ने मेले में आने वाले श्रद्धालुओं की सुविधा और सुरक्षा के लिए कुछ महत्वपूर्ण नियम बनाए हैं। इन नियमों का पालन करना सभी श्रद्धालुओं के लिए अनिवार्य है। महाकुंभ का आयोजन 13 जनवरी से 26 फरवरी तक होगा। इस भव्य आयोजन में देश विदेश से लाखों की संख्या में श्रद्धालु हिस्सा लेंगे। अगर आप भी कुंभ मेले में जा रहे हैं तो इन नियमों को जान लें।
महाकुंभ मेले के प्रमुख नियम
महाकुंभ मेले के प्रमुख नियम
- ई-पास: मेले में प्रवेश के लिए ई-पास अनिवार्य है। यह पास ऑनलाइन प्राप्त किया जा सकता है।
- नदी में स्नान: श्रद्धालुओं को निर्धारित क्षेत्र में ही स्नान करना होगा।
- प्लास्टिक का प्रयोग वर्जित: मेला क्षेत्र में प्लास्टिक के थैले, बोतल आदि का प्रयोग पूरी तरह से वर्जित है।
- खुले में शौच: खुले में शौच करना पूरी तरह से प्रतिबंधित है।
- ध्वनि प्रदूषण: मेला क्षेत्र में ध्वनि प्रदूषण को रोकने के लिए कुछ नियम बनाए गए हैं।
- अग्निशमन: आग बुझाने के उपकरणों का प्रयोग करने और आग से बचाव के उपाय करने के लिए नियम बनाए गए हैं।
- अन्य नियम: मेले में भीड़भाड़ वाले क्षेत्रों में धूम्रपान, मद्यपान और अन्य हानिकारक गतिविधियों पर प्रतिबंध है।
