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Last Modified: शनिवार, 2 अक्टूबर 2021 (22:14 IST)

उत्तराखंड सरकार ने चारधाम के लिए श्रद्धालुओं की दैनिक सीमा हटवाने के लिए अदालत का रुख किया

उत्तराखंड सरकार ने चारधाम के लिए श्रद्धालुओं की दैनिक सीमा हटवाने के लिए अदालत का रुख किया - uttarakhand government moves court to remove daily limit of devotees for chardham
नैनीताल। उत्तराखंड सरकार ने चारधाम यात्रा के लिए तय श्रद्धालुओं की दैनिक सीमा को हटवाने के लिए उच्च न्यायालय का रुख किया है। उल्लेखनीय है कि उच्च न्यायालय ने पिछले महीने चारधाम की यात्रा पर लगी रोक हटा दी थी। लेकिन कोविड-19 महामारी के मद्देनजर इन मंदिरों के दर्शन के लिए श्रद्धालुओं की अधिकतम दैनिक सीमा तय कर दी थी।

राज्य सरकार ने न्यायमूर्ति आरसी खुलबे और न्यायमूर्ति आलोक कुमार की पीठ के समक्ष शुक्रवार को दाखिल संशोधन आवेदन में कहा कि अगर दैनिक श्रद्धालुओं की संख्या नहीं हटाई जा सकती है तो श्रद्धालुओं की संख्या बढ़ाकर बद्रीनाथ और केदरानाथ मंदिर के लिए प्रतिदिन 3000 श्रद्धालु और गंगोत्री व यमुनोत्री के लिए क्रमश: 1000 और 700 श्रद्धालु की जानी चाहिए।

मौजदूा समय में एक दिन में ब्रदीनाथ मंदिर में अधिकतम एक हजार श्रद्धालु, केदारनाथ मंदिर में 800 श्रद्धालु, गंगोत्री में 600 श्रद्धालु और यमुनोत्री में 400 श्रद्धालु दर्शन कर सकते हैं। राज्य सरकार ने अपने आवेदन में कहा कि रोजाना दर्शन करने वाले श्रद्धालुओं की संख्या सीमित करने से चारधाम से जुड़े कारोबार करने वाले लोगों की आय पर असर पड़ रहा है क्योंकि पहले ही देरी से शुरू हुई यात्रा केवल मध्य नवंबर तक जारी रहेगी।

हालांकि अदालत ने निर्देश दिया कि इस मामले का उल्लेख सोमवार को मुख्य न्यायाधीश की नियमित पीठ के समक्ष किया जाए।(भाषा) 
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