दिल्ली में दरिंदगी, कंझावला कांड में 5 नहीं 7 आरोपी, क्या कहती है धारा 304?
नई दिल्ली। दिल्ली के कंझावला कांड में पुलिस ने नया खुलासा किया है। स्पेशल पुलिस कमिश्नर सागरप्रीत हुड्डा ने कहा कि इस मामले में 5 नहीं बल्कि 7 आरोपी है। 2 अन्य आरोपी जल्द ही गिरफ्तार कर लिए जाएंगे। इस मामले में आरोपियों पर धारा 304 (गैर इरादतन हत्या) लगाई गई है।
पिछले दिनों 90 सेकंड ही बोले हुड्डा ने आज पत्रकारों के सवालों के जवाब भी दिए। उन्होंने बताया कि इस मामले में 5 नहीं 7 आरोपी हैं और गाड़ी दीपक नहीं अमित चला रहा था। इस मामले में अमित के 2 दोस्त भी आरोपी हैं। अमित के बिना लाइसेंस गाड़ी चला रहा था। हालांकि उन्होंने कहा कि मृतका अंजली और निधि का आरोपियों से कोई कनेक्शन नहीं है। निधि इस मामले में चश्मदीद गवाह है।
हुड्डा ने कहा कि आरोपियों के बयानों में विरोधाभास हैं। इस मामले की जांच के लिए पुलिस की 18 टीमें काम कर रही हैं। पुलिस निधि की मानसिक स्थिति का भी आकलन कर रही है। निधि ने पुलिस को जानकारी नहीं दी है। उसने कोर्ट में बयान दर्ज कराया है। निधि का बयान 164 के तहत दर्ज किया गया है।
सागरप्रीत हुड्डा ने हत्या से जुड़े सवाल में कहा कि इस मामले में धारा 304 के तहत मामला दर्ज किया गया है। 302 के तहत मामला दर्ज करने के लिए मोटिव साबित करना जरूरी होता है। हालांकि उन्होंने कहा कि फाइनल पोस्टमार्टम रिपोर्ट आना अभी बाकी है। अभी तक जांच में हत्या का मामला नहीं बनता। हत्या के लिए मकसद का होना जरूरी है।
क्या कहती है धारा 304? : आईपीसी की धारा 304 के तहत गैर इरादतन हत्या का केस चलता है। यदि इस धारा के तहत कोई आरोपी दोषी पाया जाता है तो उसे आजीवन कारावास तक की सजा हो सकती है। उल्लेखनीय है कि अंजलि नाम की स्कूटी सवार लड़की को 1 जनवरी को एक कार ने टक्कर मार दी थी और उसे करीब 12 किलोमीटर तक घसीटा गया था।
Edited by: Vrijendra Singh Jhala