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Last Modified: बुधवार, 5 मई 2021 (11:31 IST)

सुप्रीम कोर्ट ने रद्द किया मराठा आरक्षण, बताया समानता के अधिकार का उल्लंघन

सुप्रीम कोर्ट ने रद्द किया मराठा आरक्षण, बताया समानता के अधिकार का उल्लंघन - Supreme court on Maratha reservation
नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को सरकारी नौकरियों और दाखिले में मराठा समुदाय को आरक्षण देने संबंधी महाराष्ट्र के कानून को खारिज किया और इसे असंवैधानिक करार दिया।
 
जस्टिस अशोक भूषण की अध्यक्षता में जस्टिस एल नागेश्वर राव, जस्टिस एस अब्दुल नज़ीर, जस्टिस हेमंत गुप्ता और एस जस्टिस रवींद्र भट की पांच न्यायाधीशों की संविधान पीठ ने मामले पर फैसला सुनाया।

शीर्ष अदालत ने कहा कि आरक्षण की अधिकतम सीमा 50% से अधिक नहीं हो सकती। अदालत ने कहा कि यह समानता के अधिकार का उल्लंघन करता है।

अदालत ने आरक्षण की सीमा 50 प्रतिशत पर तय करने के 1992 के मंडल फैसले को वृहद पीठ के पास भेजने से इनकार किया।
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