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बिलकिस बानो मामले में SC का गुजरात सरकार से सवाल, किस नियम के तरह दोषियों की रिहाई हुई?

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नई ‍दिल्ली। बिलकिस बानो मामले में 11 दोषियो की रिहाई पर गुरुवार को सुप्रीम कोर्ट ने गुजरात सरकार को नोटिस जारी पूछा कि किस नियम के तरह दोषियों की रिहाई हुई?
 
शीर्ष अदालत बिलकिस बानो मामले में दोषियों की रिहाई की याचिका पर 2 हफ्ते बाद फिर सुनवाई करेगी। अदालत ने सभी 11 दोषियों को भी इस मामले में पक्षकार बनाने का आदेश दिया।
 
उल्लेखनीय है कि गुजरात सरकार ने बिलकिस बानो गैंगरेप और उसके परिवार के सात सदस्यों की हत्या के मामले में उम्रकैद की सजा काट रहे 11 दोषियों को 15 अगस्त को रिहा किया गया था। सरकार ने माफी नीति के तहत उनको सजा पूरी होने से पहले रिहा किया था।
 
2002 में हुए गोधरा कांड के बाद हुए बिलकिस बानो मामले में 2008 में CBI की स्पेशल कोर्ट ने इन्हें उम्रकैद की सजा सुनाई थी। हालांकि, ये 2004 से ही जेल में थे। 15 अगस्त को ये सभी उम्रकैद के बजाय 15 साल की सजा पूरी होने के आधार पर गोधरा जेल से रिहा हो गए।
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