हरियाणा हिंसा पर सुप्रीम कोर्ट ने जताई नाराजगी, राज्यों को दिए निर्देश
Supreme court on Haryana violence : सुप्रीम कोर्ट में हरियाणा हिंसा पर दायर याचिका पर बुधवार को सुनवाई हुई। सुप्रीम कोर्ट ने मामले पर नाराजगी जताते हुए हरियाणा, उत्तर प्रदेश और दिल्ली को नोटिस जारी किए। शीर्ष अदालत ने साफ कहा कि किसी भी समुदाय के खिलाफ भड़काऊ भाषण ना हो।
सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि संवेदनशील स्थानों पर सीसीटीवी कैमरे लगाए जाने चाहिए। सरकार सुनिश्चित करें कि हिंसा और जानमाल का नुकसान ना हो। आदेश सभी राज्यों पर लागू होगा।
इस बीच हरियाणा के डीजीपी पीके अग्रवाल ने कहा कि हमने 116 लोगों के अतिरिक्त 90 लोगों को हिरासत में लिया है जिनसे पूछताछ चल रही है। संलिप्तता पाए जाने पर उनके ख़िलाफ़ कार्रवाई की जाएगी। सोहना और बादशाहपुर में कुछ आगजनी की घटना हुई है जिसमें सख्त कार्रवाई की जा रही है। दोषियों की पहचान हुई है।
केंद्र की तरफ से पैरामिलिट्री की 20 कंपनी आई हैं जिसमें से 14 कंपनी को नूंह में तैनात किया है और करीब 28 कंपनी राज्य पुलिस की हैं जिनको अलग-अलग क्षेत्रों में तैनात किया है।