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Last Modified: नई दिल्ली , सोमवार, 28 नवंबर 2016 (19:19 IST)

सुब्रह्मण्यम स्वामी की याचिका पर केंद्र और सन टीवी को नोटिस

सुब्रह्मण्यम स्वामी की याचिका पर केंद्र और सन टीवी को नोटिस - Subramanian Swamy, center, petition, Sun TV
नई दिल्ली। उच्चतम न्यायालय ने सन टीवी की कंपनी रेड एफएम इंडिया को तीसरे चरण में आवंटित स्पेक्ट्रम लाइसेंस निरस्त करने संबंधी याचिका पर केंद्र सरकार एवं सन टीवी को सोमवार को नोटिस जारी किए। 
मुख्य न्यायाधीश टीएस ठाकुर और न्यायमूर्ति डीवाई चंद्रचूड़ की पीठ ने भाजपा नेता सुब्रह्मण्यम स्वामी की याचिका की सुनवाई के दौरान केंद्र सरकार एवं सन टीवी से जवाब तलब किया। स्वामी ने राष्ट्रीय सुरक्षा को आधार बनाकर सन टीवी का लाइसेंस निरस्त करने का न्यायालय से अनुरोध किया है। याचिकाकर्ता का कहना है कि राष्ट्रीय सुरक्षा के मद्देनजर आर्थिक अपराधों के आरोपी व्यक्ति को लाइसेंस नहीं दिया जाना चाहिए।
 
गौरतलब है कि सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय ने सन टीवी नेटवर्क की अनुषंगी इकाई डिजिटल रेडियो ब्रॉडकास्टिंग (डीआरबी) को इस आधार पर तीसरे चरण की नीलामी में हिस्सा लेने की अनुमति नहीं दी थी कि गृह मंत्रालय ने रेड एफएम को 'सुरक्षा मंजूरी' (सिक्यूरिटी क्लियरेंस) नहीं दी थी।
 
डीआरबी ने इसे दिल्ली उच्च न्यायालय में चुनौती दी थी, जिसने तीसरे चरण की नीलामी में कंपनी को शामिल होने की अनुमति दी थी। इस फैसले के खिलाफ केंद्र सरकार उच्चतम न्यायालय गई थी, जिसने अपील खारिज कर दी थी। 
सन टीवी के मालिक कलानिधि मारन एवं उनके भाई दयानिधि मारन काले धन को सफेद बनाने (मनी लांडरिंग) का आरोप झेल रहे हैं और इसी वजह से गृह मंत्रालय ने रेड एफएम को सुरक्षा मंजूरी नहीं दी थी। (वार्ता)
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