आरबीआई ने बैंकों के 'गारंटी पत्र' जारी करने पर लगाई रोक
मुंबई। रिजर्व बैंक (आरबीआई) ने पंजाब नेशनल बैंक (पीएनबी) घोटाले से सबक लेते हुए गारंटी पत्र के जरिए बैंक गारंटी जारी करने की सुविधा पर आज रोक लगा दी। भगोड़े हीरा कारोबारी नीरव मोदी और उसके चाचा मेहुल चौकसी ने आयात के लिए उपलब्ध इस सुविधा का दुरुपयोग कर देश में बैंकिंग इतिहास के सबसे बड़े घोटाले को अंजाम दिया था।
इसको देखते हुए यह कदम उठाया गया है। आरबीआई ने गारंटी पत्र के साथ ही आश्वस्ति पत्र जारी करने पर भी तत्काल प्रभाव से रोक लगा दी। आश्वस्ति पत्र भी गारंटी पत्र की तरह ही होता है। इन पत्रों का इस्तेमाल आयातकों द्वारा विदेशों में की जाने वाली खरीद के वित्तपोषण में किया जाता है।
आरबीआई ने जारी बयान में कहा कि कुछ तय शर्तों के साथ साखपत्र तथा बैंक गारंटी जारी किया जाना बरकरार रहेगा। रिजर्व बैंक ने कहा कि गारंटीपत्र पर रोक लगाने का निर्णय तत्काल प्रभाव से लागू है।
आरबीआई ने एक अधिसूचना में कहा, दिशा-निर्देशों की समीक्षा के बाद आयात के लिए बैंकों द्वारा गारंटी पत्र जारी किए जाने की सुविधा पर रोक लगाने का निर्णय लिया गया है। (भाषा)