सुप्रीम कोर्ट ने राहुल गांधी से कहा- माफी मांगो या फिर...
नई दिल्ली। उच्चतम न्यायालय ने मंगलवार को कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी से कहा है कि वह महात्मा गांधी की हत्या के लिए राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ को दोषी ठहराने संबंधी बयान के लिए माफी मांगें या फिर मुकदमे का सामना करें।
शीर्ष अदालत ने राहुल गांधी के खिलाफ मानहानि मामले की सुनवाई करते हुए उनसे पूछा क्यों उन्होंने इस तरह का बयान दिया, जिसमें संघ से जुड़े प्रत्येक व्यक्ति पर सवाल खड़े किए।
न्यायमूर्ति दीपक मिश्रा और न्यायमूर्ति आरएफ नरीमन की पीठ ने कहा कि आप इस तरह किसी संगठन पर आक्षेप नहीं लगा सकते। अदालत ने कहा कि कांग्रेस उपाध्यक्ष यदि माफी नहीं मांग सकते तो ट्रायल के लिए तैयार रहें। मुकदमे की अगली सुनवाई 27 जुलाई को होगी।
गौरतलब है कि सुप्रीम कोर्ट ने पहले भी राहुल गांधी को बयान पर खेद जताकर मामले को खत्म करने का सुझाव दिया था मगर उन्होंने यह सुझाव मानने से इंकार कर दिया था।