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Last Updated : शुक्रवार, 24 मार्च 2023 (14:52 IST)

बड़ी खबर, राहुल गांधी को बड़ा झटका, संसद की सदस्यता खत्म

बड़ी खबर, राहुल गांधी को बड़ा झटका, संसद की सदस्यता खत्म - rahul gandhi parliament membership cancled
नई दिल्ली। पूर्व कांग्रेस अध्यक्ष और केरल के वायनाड से कांग्रेस सांसद राहुल गांधी की संसद सदस्यता शुक्रवार को खत्म कर दी गई। लोकसभा सचिवालय ने इस मामले में नोटिफिकेशन जारी कर दिया।

लोकसभा सचिवालय की ओर से जारी अधिसूचना में कहा गया है कि उनकी अयोग्यता संबंधी आदेश 23 मार्च से प्रभावी होगा। अधिसूचना में कहा गया है कि उन्हें (राहुल गांधी) संविधान के अनुच्छेद 102 (1) और जन प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 धारा 8 के तहत अयोग्य घोषित किया गया है।

प्रियंका गांधी वाड्रा ने ट्वीट कर कहा, नीरव मोदी घोटाला- 14,000 Cr, ललित मोदी घोटाला- 425 Cr, मेहुल चोकसी घोटाला- 13,500 Cr जिन लोगों ने देश का पैसा लूटा, भाजपा उनके बचाव में क्यों उतरी है? जांच से क्यों भाग रही है? जो लोग इस पर सवाल उठा रहे हैं उन पर मुकदमे लादे जाते हैं। क्या भाजपा भ्रष्टाचारियों का समर्थन करती है?

कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने ट्वीट कर कहा कि हम कानूनी और राजनीतिक दोनों तरह से इस लड़ाई को लड़ेंगे। हम भयभीत या चुप नहीं रहेंगे। पीएम से जुड़े अडाणी महामेगा घोटाले में जेपीसी के बजाय, राहुल गांधी को अयोग्य ठहरा दिया गया है। भारतीय लोकतंत्र ओम शांति।

राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने भी ट्‍वीट कर कहा, राहुल गांधी की लोकसभा सदस्यता खत्म करना तानाशाही का एक और उदाहरण है। बीजेपी ये ना भूले कि यही तरीका उन्होंने इन्दिरा गांधी के खिलाफ भी अपनाया था और मुंह की खानी पड़ी। राहुल गांधी देश की आवाज हैं जो इस तानाशाही के खिलाफ अब और मजबूत होगी।
 
उन्होंने कहा कि भारत जोड़ो यात्रा में राहुल जी ने महंगाई, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार और हिंसा का मुद्दा उठाया। इन पर ध्यान देने की जगह भाजपा सरकार राहुल जी के खिलाफ दमनकारी कदम उठा रही है।
 
एक अन्य ट्वीट में उन्होंने कहा कि ये समझ के परे है कि भाजपा नीरव मोदी और ललित मोदी जैसे बेईमानों के समर्थन में क्यों खड़ी हो रही है? भाजपा को बताना चाहिए कि गरीबों के हक को लूटकर विदेश भागने वाले नीरव मोदी, ललित मोदी चोर नहीं हैं?

उल्लेखनीय है कि सूरत कोर्ट ने उन्हें मोदी सरनेम मामले में दोषी ठहराते हुए 2 साल कैद की सजा सुनाई थी। हालांकि अदालत ने उन्हें जमानत पर रिहा कर दिया था। अदालत ने राहुल को 15000 का जुर्माना भरने का आदेश दिया और सजा के अमल पर 30 दिन के लिए रोक लगा दी।

कहा जा रहा था कि राहुल की सदस्यता पर 30 दिन के लिए कोई खतरा नहीं है। सदस्यता रद्द करने की कार्रवाई इसके बाद ही होगी।