गुरुवार, 19 दिसंबर 2024
  • Webdunia Deals
  1. समाचार
  2. मुख्य ख़बरें
  3. राष्ट्रीय
  4. Pawan Kant Munjal's property worth Rs 25 crores confiscated
Written By
Last Updated :नई दिल्ली , शुक्रवार, 10 नवंबर 2023 (15:20 IST)

ED ने की पवन कांत मुंजाल की 25 करोड़ की संपत्ति कुर्क, जानिए क्या है मामला?

ED ने की पवन कांत मुंजाल की 25 करोड़ की संपत्ति कुर्क, जानिए क्या है मामला? - Pawan Kant Munjal's property worth Rs 25 crores confiscated
Pawan Kant Munjal's property attached : प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने शुक्रवार को आरोप लगाया कि हीरो मोटोकॉर्प के कार्यकारी अध्यक्ष पवन कांत मुंजाल ने भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) के नियमों का उल्लंघन करते हुए विदेश में अपने निजी खर्च के लिए दूसरों के नाम पर जारी विदेशी मुद्रा का इस्तेमाल किया।
 
जांच एजेंसी ने एक बयान में बताया कि उसने मुंजाल के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग मामले की जांच के तहत उनकी 24.95 करोड़ रुपए की संपत्ति कुर्क कर ली है। बयान के मुताबिक मुंजाल की दिल्ली स्थित 3 अचल संपत्तियों को मनी लॉन्ड्रिंग निवारण अधिनियम (पीएमएलए) के प्रावधानों के तहत अस्थाई रूप से कुर्क किया गया है।
 
मुंजाल (69) हीरो मोटोकॉर्प लिमिटेड के सीएमडी (चेयरपर्सन एवं प्रबंध निदेशक) और चेयरमैन हैं तथा उनकी कुल संपत्ति 24.95 करोड़ रुपए के करीब है। ईडी ने कहा कि उसकी जांच से पता चला है कि पवन कांत मुंजाल ने अन्य व्यक्तियों के नाम पर विदेशी मुद्रा जारी करवाई और उसका इस्तेमाल विदेश में निजी खर्च के लिए किया।
 
जांच एजेंसी ने दावा किया कि एक इवेंट मैनेजमेंट कंपनी ने अधिकृत डीलरों से अपने विभिन्न कर्मचारियों के नाम पर विदेशी मुद्रा निकलवाई और मुंजाल के रिलेशनशिप मैनेजर को सौंप दी। ईडी ने कहा कि पवन कांत मुंजाल की निजी/व्यावसायिक यात्राओं के दौरान उनका रिलेशनशिप मैनेजर उनके व्यक्तिगत खर्च के लिए इस विदेशी मुद्रा को गुप्त रूप से नकद/कार्ड में ले जाता था।
 
जांच एजेंसी ने आरोप लगाया कि उदारीकृत प्रेषण योजना (एलआरएस) के तहत प्रति व्यक्ति पर लागू 2.5 लाख अमेरिकी डॉलर की सालाना सीमा से बचने के लिए यह तरीका अपनाया गया था। आरबीआई के अनुसार एलआरएस के तहत नाबालिगों सहित सभी निवासी व्यक्तियों को किसी भी अनुमेय चालू या पूंजी खाता लेनदेन या दोनों के संयोजन के लिए प्रति वित्तीय वर्ष (अप्रैल-मार्च) 2,50,000 अमेरिकी डॉलर तक स्वतंत्र रूप से भेजने की अनुमति है।(भाषा)
 
Edited by: Ravindra Gupta
ये भी पढ़ें
ट्रक ने सड़क किनारे खड़ी बस को मारी टक्कर, 6 की मौत