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Last Modified: नई दिल्ली , शुक्रवार, 29 दिसंबर 2017 (15:55 IST)

बड़ी खबर, सहकारी बैंकों को कोई आयकर छूट नहीं

बड़ी खबर, सहकारी बैंकों को कोई आयकर छूट नहीं - No income tax exemption to cooperative banks
नई दिल्ली। सरकार ने शुक्रवार को लाभ अर्जित कर रहीं सहकारी बैंकों को आयकर में छूट  देने की संभावना को खारिज करते हुए कहा कि ये बैंक अन्य व्यावसायिक बैंकों की तरह  काम करती हैं और उसी अनुसार इन्हें देखा जाना चाहिए।
 
वित्तमंत्री अरुण जेटली ने लोकसभा में रामसिंह राठवा के प्रश्न के उत्तर में कहा कि  सहकारी बैंक किसी अन्य व्यावसायिक बैंक की तरह काम करते हैं और आयकर अधिनियम  की धारा 80पी के तहत उन्हें छूट देने से जुड़ा प्रिंसीपल ऑफ म्युचियलिटी उन पर लागू  नहीं होता, क्योंकि उनका कार्यक्षेत्र गैर-सदस्यों के लिए भी होता है।
 
वित्तमंत्री ने कहा कि आयकर लाभ पर कर होता है और लाभ अर्जित कर रहीं सहकारी  बैंकों को आयकर भुगतान से छूट देने के पीछे कोई तर्क नहीं है। जेटली ने कहा कि इनमें  से अधिकतर बैंक कई तरह की बैंकिंग सुविधाएं भी प्रदान करती हैं, मसलन लॉकर और  सुरक्षित जमा वॉल्ट तथा बैंक गारंटी आदि। (भाषा)
 
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