नया दूरसंचार विधेयक 6 से 10 महीने के भीतर होगा पेश, दूरसंचार मंत्री ने दी जानकारी
नई दिल्ली। दूरसंचार मंत्री अश्विनी वैष्णव ने शुक्रवार को कहा कि नया दूरसंचार विधेयक 6 से 10 महीने के भीतर लाया जा सकता है लेकिन सरकार किसी जल्दबाजी में नहीं है। अंतिम रूप से विधेयक के क्रियान्वयन की समयसीमा के बारे में पूछने पर वैष्णव ने कहा कि विचार-विमर्श की प्रक्रिया के बाद अंतिम मसौदा तैयार करेंगे, जो संबंधित संसदीय समिति के समक्ष जाएगा जिसके बाद इसे संसद में लाया जाएगा।
उन्होंने कहा कि मेरे खयाल से इसमें 6 से 10 महीने का वक्त लगेगा लेकिन हम किसी तरह की जल्दबाजी में नहीं हैं। दूरसंचार विभाग ने मसौदा विधेयक के लिए 20 अक्टूबर की समयसीमा तय की है। यह विधेयक 3 कानूनों- भारतीय तार अधिनियम 1885, भारतीय बेतार यांत्रिकी अधिनियम 1933 और तार यंत्र संबंधी (विधि विरुद्ध कब्जा) अधिनियम 1950 का स्थान लेगा।(भाषा)