ईडी ने की चोकसी के खिलाफ गैर जमानती वारंट की मांग
मुम्बई। प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने आज यहां एक विशेष अदालत का रुख किया और 12,700 करोड़ रुपए के कथित पीएनबी घोटाले के एक प्रमुख आरोपी गीतांजलि जेम्स के प्रमोटर मेहुल चोकसी के खिलाफ गैर-जमानती वारंट (एनबीडब्ल्यू) की मांग की।
ईडी ने एक अन्य अदालत का रुख करते हुए पंजाब नेशनल बैंक घोटाले में एक सह-आरोपी अरबपति हीरा व्यापारी नीरव मोदी के दक्षिण मुम्बई स्थित आवास की तलाशी लिए जाने की अनुमति मांगी। ईडी के विशेष अभियोजक हितेन वेनेगांवकर ने यहां धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए) मामलों की एक अदालत को बताया, हमने चोकसी को तीन समन जारी किए और उन्होंने न तो इन समन का कोई जवाब दिया और न ही वह एजेंसी के समक्ष पेश हुए।
एजेंसी ने 27 फरवरी को अदालत का रुख किया था और नीरव मोदी के खिलाफ एनबीडब्ल्यू की मांग की थी। न्यायाधीश एमएस आजमी शनिवार को दोनों याचिकाओं पर आदेश पारित कर सकते है। ईडी ने आज सीबीआई की एक विशेष अदालत में भी याचिका दायर करके दक्षिण मुम्बई में स्थित नीरव मोदी के समुद्र महल आवास की तलाशी लिए जाने की अनुमति मांगी।
वेनेगांवकर ने सीबीआई न्यायाधीश एसआर तम्बोली से कहा कि सीबीआई ने आवास की तलाशी ली और उसे सील कर दिया है। हमें (ईडी) उनके आवास की तलाशी लिए जाने की अनुमति की जरूरत है। सीबीआई की अदालत तीन मार्च को आदेश पारित कर सकती है। इस बीच न्यायाधीश तम्बोली ने पीएनबी के आंतरिक मुख्य ऑडिटर एमके शर्मा को 13 मार्च तक सीबीआई हिरासत में भेज दिया।
शर्मा को कल गिरफ्तार किया गया था। उल्लेखनीय है कि नीरव मोदी, उनकी कंपनियों और चोकसी के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज होने के बाद सीबीआई ने अब तक फायर स्टार डायमंड के अध्यक्ष (वित्त) विपुल अंबानी, स्टेलर डायमंड, सोलर एक्सपोर्टस की कार्यपालक सहायक कविता मनिक्कर और अर्जुन पाटिल (वरिष्ठ कार्यकारी अधिकारी, फायरस्टार ग्रुप) और पीएनबी की ब्रैडी हाउस शाखा के तत्कालीन प्रमुख राजेश जिंदल और अन्य को गिरफ्तार किया है। (भाषा)