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Last Updated :चेन्नई , गुरुवार, 4 अप्रैल 2019 (14:55 IST)

मद्रास हाईकोर्ट का आदेश, आपत्तिजनक कंटेंट को बढ़ावा दे रहा है TikTok, लगाओ बैन

मद्रास हाईकोर्ट का आदेश, आपत्तिजनक कंटेंट को बढ़ावा दे रहा है TikTok, लगाओ बैन - Madras high court orders to ban Tik Tok
चेन्नई। मद्रास हाईकोर्ट ने केंद्र सरकार को पॉपुलर वीडियो ऐप TikTok पर बैन लगाने के निर्देश दिए। अदालत ने कहा है कि यह ऐप आपत्तिजनक कंटेट को बढ़ावा दे रहा है। अदालत ने मीडिया को भी इस ऐप के जरिए बनाए गए वीडियो का प्रसारण बंद करने के लिए कहा है। 
 
मद्रास हाईकोर्ट की मदुरई बेंच ने कहा कि जो बच्चे TikTok का इस्तेमाल कर रहे हैं वे यौन शोषकों के संपर्क में आने से असुरक्षित हैं। कोर्ट ने कहा कि आपत्तिजनक कंटेट के चलते TikTok का इस्तेमाल करना खतरे से खाली नहीं है। 
 
ऐप के खिलाफ मदुरई के वरिष्ठ वकील और सामाजिक कार्यकर्ता मुथु कुमार ने याचिका दाखिल की थी।
 
उल्लेखनीय है कि टिक-टॉक ऐप पर यूजर्स स्पेशल इफेक्ट्स के साथ अपने शॉर्ट वीडियो बनाकर उन्हें शेयर कर सकता है। भारत में इसके करीब 54 मिलियन प्रति महीने एक्टिव यूजर्स हैं। 
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