Rahul Gandhi पर कोर्ट ने लगाया 200 रुपए का जुर्माना, पेश नहीं होने पर गैर जमानती वारंट की चेतावनी, पढ़िए पूरा मामला
लखनऊ की कोर्ट ने बुधवार को कांग्रेस नेता राहुल गांधी की लगातार पेशी से गायब रहने को लेकर 200 रुपए का जुर्माना लगाया। यह जुर्माना अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट की कोर्ट ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी पर लगाया। साथ ही अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट ने चेतावनी भी दी कि 14 अप्रैल 2025 को राहुल गांधी कोर्ट में हर हाल में हाजिर हों।
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कोर्ट ने कहा कि यदि इस तारीख को वे पेश नहीं हुए तो उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई हो सकती है। अदालत ने स्पष्ट किया कि यदि राहुल गांधी अगली सुनवाई में भी अनुपस्थित रहते हैं तो गैर-जमानती वारंट जारी किया जा सकता है।
क्या है पूरा मामला : राहुल गांधी ने 17 दिसंबर 2022 को महाराष्ट्र के अकोला में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान स्वतंत्रता सेनानी वीर सावरकर पर विवादित बयान दिया था। उन्होंने सावरकर को 'अंग्रेजों का नौकर' और 'पेंशन लेने वाला' कहा था। इसके बाद काफी बवाल हुआ था और इस मामले में उनके खिलाफ केस दर्ज किया गया था। इसकी सुनवाई लखनऊ की एसीजेएम कोर्ट में चल रही है।