ramcharitmanas
✕

जेएनयू राजद्रोह : दिल्ली पुलिस को हासिल करनी होगी आवश्यक मंजूरी

Updated: मंगलवार, 23 जुलाई 2019 (15:10 IST)
नई दिल्ली। दिल्ली की एक अदालत ने जेएनयू राजद्रोह मामले में आवश्यक मंजूरी हासिल करने के लिए दिल्ली पुलिस को 18 सितंबर तक का समय दिया है, ताकि विश्वविद्यालय के छात्र संघ के पूर्व अध्यक्ष कन्हैया कुमार और अन्य के खिलाफ मुकदमा चलाया जा सके।

प्रमुख मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट मनीष खुराना ने मंगलवार को यह आदेश दिया। इससे पहले दिल्ली पुलिस ने अदालत को बताया था कि उसे कन्हैया कुमार और अन्य के खिलाफ मुकदमा चलाने के लिए अधिकारियों से आवश्यक अनुमति नहीं मिली है।

पुलिस ने इस साल 14 जनवरी को कन्हैया कुमार के खिलाफ आरोप पत्र दाखिल करते हुए कहा था कि वह 9 फरवरी 2016 को जेएनयू परिसर में निकाले गए जुलूस का नेतृत्व कर रहा था और उसने राजद्रोही नारों का समर्थन किया था।

Show comments

Tiger Shroff Firing Case में मुंबई पुलिस का बड़ा खुलासा, प्रेस कॉन्फ्रेंस में क्या कहा

Uttarakhand : कुंजापुरी मेले में दलेर मेहंदी का कार्यक्रम बीच में रुकवाया, मंत्री सुबोध उनियाल ने लगाई फटकार

BSNL यूजर्स ध्यान दें! ऐसे चेक करें रिचार्ज की वैलिडिटी और बचा हुआ डेटा, ये हैं 4 आसान तरीके

Electric Scooter : सस्ते स्कूटर की होने वाली है धमाकेदार इंट्री, जान लीजिए फीचर्स, और क्या हो सकती है कीमत

UP चुनाव 2027 : सर्वे में BJP को बढ़त का दावा, योगी सरकार से 77% संतुष्ट, CM पद के लिए योगी आदित्यनाथ पहली पसंद

सभी देखें

Jio IPO ने रचा इतिहास! ₹2.5 लाख करोड़ से ज्यादा का दांव, एंकर निवेशकों की डिमांड 30 गुना पार

CJP नेताओं आशुतोष रांका और सौरव दास की बढ़ीं मुश्किलें, क्राइम ब्रांच को सौंपा गया केस, क्या बोले अभिजीत दिपके

Airtel के नए वॉइस-only रिचार्ज प्लान लॉन्च, ₹185 से शुरू; कॉलिंग और SMS के लिए नहीं मिलेगा डेटा

VIDEO : जामा मस्जिद मेट्रो स्टेशन पर अंडरगारमेंट में 'सीक्रेट पैकेट' छिपाकर ले जा रहा था संदिग्ध, CISF जवान ने दौड़कर पकड़ा

'वोट देगा अहीर, लैपटॉप लेगा जहीर', सुभाष यदुवंश का अखिलेश यादव पर तंज, लैपटॉप वितरण को लेकर उठाए सवाल

अगला लेख