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Last Modified: नई दिल्ली , शुक्रवार, 21 अप्रैल 2017 (07:35 IST)

हिंदू महिलाओं पर तीन तलाक लागू नहीं होना चाहिए, जनहित याचिका

Hindu women
दिल्ली उच्च न्यायालय में शुक्रवार को केंद्र सरकार को यह निर्देश देने के लिए एक जनहित याचिका दायर की गई कि मुस्लिम पुरुषों से शादी कर चुकी हिंदू महिलाओं पर तीन तलाक या बहुविवाह के नियम लागू नहीं होने चाहिए।
 
इस याचिका की सुनवाई कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश गीता मित्तल की अध्यक्षता वाली पीठ कर सकती है जिसमें तीन तलाक से प्रभावित हिंदू महिलाओं की दुर्दशा को देखते हुए इस पर विचार करने की मांग की गई है।
 
वकील विजय शुक्ला द्वारा दायर की गई इस याचिका में विशेष विवाह अधिनियम के तहत अंतर-जातीय विवाह के लिए पंजीकरण को अनिवार्य बनाने के लिए केंद्र सरकार को निर्देश देने की मांग की गई है। (भाषा)
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