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Gujarat riot case | गुजरात दंगे, 2 सप्ताह के भीतर पीड़िता को 50 लाख का मुआवजा और एक व्यक्ति को नौकरी

Gujarat riot case
नई दिल्ली। गुजरात दंगों को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को अहम फैसला दिया है, जिसके तहत शीर्ष अदालत ने बिलकिस बानो को 50 लाख का मुआवजा और परिवार के एक सदस्य को नौकरी देने का निर्देश दिया। 
 
सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि गुजरात दंगों के दौरान गैंगरेप का शिकार हुई बिलकिस बानो को 2 सप्ताह के भीतर 50 लाख का मुआवजा और उनके परिवार के एक सदस्य को सरकारी नौकरी देने का निर्देश दिया है।
उल्लेखनीय है कि गुजरात में अहमदाबाद के निकट रणधीकपुर गांव में एक भीड़ ने 3 मार्च 2002 को बिलकिस बानो के परिवार पर हमला किया था। इस दौरान 5 महीने की गर्भवती बिलकिस बानो के साथ सामूहिक दुष्कर्म किया गया। गोधरा ट्रेन जलाए जाने के बाद हुए गुजरात दंगों में बिलकिस ने अपने परिवार के 7 सदस्यों को खोया था।
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